पेंड्रा (वायरलेस न्यूज़ ) बहुचर्चित पंजाब ढाबा प्रकरण के सभी आरोपियों को न्यायालय ने अलग-अलग धाराओं में सजा सुनाई है। प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी माननीय असलम खान व्यवहार न्यायालय पेंड्रा रोड ने आदतन अपराधी हर्ष छावरिया छावरिया उर्फ हर्रू सहित छह आरोपियों को धारा 147 में 2 साल की सजा एवं1000 जुर्माना,धारा 153में 1साल की सजा एवं1000जुर्माना ,धारा 353 में 2साल की सजा एवं 1000जुर्माना,धारा 332 3साल की सजा एवं 2000जुर्माना लगाया है हालांकि न्यायालय ने आरोपियों को सजा सुनाने के बाद निर्णय के खिलाफ एक माह की अपील अवधि तक जमानत दे दी है। आरोपियों में मुख्य अभियुक्त आदतन अपराधी हर्ष छावरिया उर्फ हर्रू पर जिला बदर की भी कार्यवाही चल रही है।

न्यायालयीन सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार आज 3 अप्रैल को बहुचर्चित पंजाब ढाबा प्रकरण में आदतन अपराधी हर्ष छावरिया उर्फ हर्रू सहित पूरन छावरिया,
,चेतन छावरिया,मोहन कोटवानी,उमाकांत सोनी
प्रशांत श्रीवास को विभिन्न धाराओं में अलग-अलग सजा दी है। यह फैसला प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी माननीय असलम खान व्यवहार न्यायालय पेंड्रा रोड ने सुनाया है। यह पूरा प्रकरण बहुचर्चित पंजाब ढाबा प्रकरण से जुड़ा है जिसमें स्वयं को समाजसेवी लिखने वाला आदतन अपराधी हर्ष छावरिया हाई स्कूल पेंड्रा के सामने पंजाब ढाबे का संचालन करता था। जहां से वह अवैध रूप से शराब की बिक्री एवं तस्करी करता था जिसकी शिकायत आबकारी विभाग को होने पर वर्ष 2012 में आबकारी अमले के द्वारा बिलासपुर के सहायक आबकारी आयुक्त पीएल साहू के नेतृत्व में छापेमारी की कार्यवाही किए जाने के दौरान आबकारी विभाग की टीम पर हमला कर दिया गया था जिस पर पेंड्रा पुलिस ने आबकारी विभाग की शिकायत पर अपराध क्रमांक 231 भारतीय दंड विधान की धारा 186 ,353, 332, 323, 34 एवं 147 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया था जिस पर आदतन अपराधी हर्ष छावरिया एवं अन्य आरोपी लंबे समय तक फरार रहे थें और जिसके कारण न्यायालय के आदेश पर पंजाब ढाबा पर सीलिंग की कार्यवाही की गई थी। आदतन अपराधी के लंबे समय तक फरार रहने के कारण पंजाब ढाबा न्यायालय के आदेश पर सील कर दिया गया था । उसी बहुचर्चित मामले में आज प्रथम श्रेणी न्यायाधीश असलम खान के न्यायालय से सभी आरोपियों को सजा सुनाई गई हालांकि न्यायालय ने आरोपियों के जमानत आवेदन पर एक माह अपील अवधि तक के लिए जमानत दे दी है। प्रथम श्रेणी न्यायाधीश के न्यायालय से सजा एवं जमानत मिलने के बाद सभी आरोपी अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश पेंड्रा रोड के न्यायालय में 1 माह के भीतर अपील कर सकेंगे। यहां पर उल्लेखनीय है कि इसी पंजाब ढाबा प्रकरण में बीते 1 मार्च 2021 को व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 2 के न्यायालय से पंजाब ढाबा को उसके मुख्य मालिक विजय छावरिया को सौंपने का आदेश हुआ था उस आदेश के पालनार्थ जब विजय छावरिया पंजाब ढाबा खोलने गए थे तो आदतन अपराधी ने उनके साथ भी मारपीट धक्का-मुक्की एवं जान से मारने की धमकी देते हुए न्यायालय के आदेश की अवहेलना की थी जिस पर विजय छावरिया के बेटे मनीष छावरिया की रिपोर्ट पर पेंड्रा पुलिस विभिन्न धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है जिस पर अलग से सुनवाई होनी है। उल्लेखनीय है कि आदतन अपराधी हर्ष सांवरिया उर्फ हरूरु पर पहले से ही लगभग डेढ़ दर्जन से ज्यादाअपराध विभिन्न धाराओं के तहत पंजीबद्ध है जिसके कारण उसके खिलाफ जिला बदर की भी कार्यवाही चल रही है।