*दपूमरे.नागपुर मंडल के मुसरा स्टेशन पर “रेल रोको” करने वाले 6 व्यक्तियों पर रेसुब.डोंगरगढ़ की कार्यवाही, 2 आरोपी गिरफ्तार*

*दपूमरे, नागपुर मंडल – (वायरलेस न्यूज 13 अप्रैल 2026)*

नागपुर मंडल क्षेत्राधिकार अंतर्गत मुसरा रेलवे स्टेशन पर दिनांक 10.04.2026 को गाड़ी संख्या 68724 (गोंदिया–रायपुर लोकल) के संचालन में विलंब के विरोध में कुछ व्यक्तियों द्वारा रेलवे ट्रैक पर उतरकर “रेल रोको” जैसी अवैधानिक गतिविधि की गई, जिससे रेल परिचालन बाधित हुआ तथा यात्रियों की सुरक्षा पर गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया।

उक्त घटना को अत्यंत गंभीरता से लेते हुए श्री दीप चंद्र आर्य, मंडल सुरक्षा आयुक्त, रेलवे सुरक्षा बल, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, नागपुर के मार्गदर्शन में तथा निरीक्षक प्रभारी, रेसुब पोस्ट डोंगरगढ़ के नेतृत्व में रेलवे सुरक्षा बल द्वारा त्वरित कार्रवाई की गई। इस संबंध में रेलवे सुरक्षा बल डोंगरगढ़ द्वारा अप.क्र. 583/2026 के अंतर्गत धारा 174(A), 147, 146, 145 एवं 141 रेलवे अधिनियम के तहत मामला पंजीबद्ध कर जांच प्रारंभ की गई।

जांच के दौरान प्राप्त सीसीटीवी फुटेज, फोटोग्राफ एवं अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर घटना में शामिल व्यक्तियों की पहचान की गई। साक्ष्यों के आधार पर दो आरोपियों की पहचान कर उन्हें नोटिस जारी कर पूछताछ हेतु बुलाया गया, जहां उन्होंने घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार की। गिरफ्तार आरोपियों का विवरण इस प्रकार है – 1. अरुण चौबे, निवासी डोंगरगढ़, 2. अनिरुद्ध कुमार मिश्रा, निवासी बोरतलाब

जांच में यह भी पाया गया कि उक्त दोनों व्यक्तियों ने अन्य कुछ अज्ञात व्यक्तियों के साथ मिलकर रेलवे ट्रैक पर अनाधिकृत रूप से प्रवेश कर ट्रेन के इंजन के समक्ष विरोध प्रदर्शन किया, जो कि रेलवे अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। दोनों आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार कर प्रकरण में शामिल किया गया है। घटना में शामिल अन्य व्यक्तियों की पहचान हेतु लगातार पतासाजी की जा रही है तथा शीघ्र ही उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी।

रेलवे सुरक्षा बल नागपुर मंडल रेल परिचालन को सुरक्षित एवं समयबद्ध बनाए रखने के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है तथा रेल सेवाओं में बाधा उत्पन्न करने वाले तत्वों के विरुद्ध कड़ी वैधानिक कार्रवाई जारी रखेगा।

*जनहित एवं जागरूकता संदेश :-* रेलवे प्रशासन आम जनता एवं यात्रियों से अपील करता है कि रेलवे ट्रैक पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करना कानूनन अपराध है। इस प्रकार की गतिविधियों से यात्रियों की जान-माल को गंभीर खतरा हो सकता है। रेल परिचालन बाधित करना राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के समान है। किसी भी समस्या या शिकायत के लिए रेलवे हेल्पलाइन एवं अधिकृत माध्यमों का ही उपयोग करें। रेलवे आपकी सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। कृपया नियमों का पालन करें एवं सुरक्षित यात्रा करें।

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