*मादक पदार्थ तस्करी के मामले में उ.प्र. के आरोपी को 10 वर्ष का सश्रम कारावास*
रायपुर (वायरलेस न्यूज) कमिश्नरेट द्वारा मादक पदार्थों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना गंज में वर्ष 2025 में दर्ज नारकोटिक प्रकरण में न्यायालय ने महत्वपूर्ण निर्णय सुनाते हुए आरोपी को कठोर दंड से दंडित किया है।
प्रकरण में दिनांक 29.01.2025 को एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स, एंटी क्राइम एवं साइबर यूनिट तथा थाना गंज पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा थाना गंज क्षेत्रांतर्गत नमस्ते चौक के पास आरोपी अंकित जाटव को गिरफ्तार किया गया था। आरोपी के कब्जे से उसके बैग में रखे 10.230 किलोग्राम गांजा, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 2,04,600 रुपये थी, जप्त किया गया। इस संबंध में आरोपी के विरुद्ध थाना गंज में अपराध क्रमांक 24/2025, धारा 20(बी) एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर वैधानिक कार्यवाही की गई थी।
मामले की सुनवाई माननीय न्यायालय श्रीमती किरण थवाईत, विशेष न्यायाधीश (एन.डी.पी.एस. एक्ट), जिला रायपुर के समक्ष हुई। न्यायालय ने प्रस्तुत साक्ष्यों, गवाहों के कथनों तथा अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत ठोस तथ्यों के आधार पर *आरोपी अंकित जाटव पिता श्री सुभाष जाटव उम्र 27 वर्ष निवासी पुटखास अड्डे के पास थाना कोतवाली जिला मेरठ (उ.प्र.) को दोषसिद्ध पाते हुए 10 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 1,00,000 रुपये* के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में आरोपी को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
उक्त प्रकरण में थाना गंज के सहायक उपनिरीक्षक राजेश मंडलेश द्वारा उत्कृष्ट एवं प्रभावी विवेचना की गई। विवेचना अधिकारी एवं पुलिस टीम ने प्रकरण में वैज्ञानिक एवं विधिसम्मत तरीके से साक्ष्य संकलित कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए, जिसके परिणामस्वरूप आरोपी को दोषसिद्ध कर कठोर सजा दिलाने में सफलता प्राप्त हुई।
रायपुर पुलिस कमिश्नरेट अवैध मादक पदार्थों के कारोबार के विरुद्ध निरंतर कठोर कार्यवाही कर रही है। न्यायालय का यह निर्णय समाज में नशे के अवैध कारोबार में संलिप्त व्यक्तियों के लिए एक सख्त संदेश है कि ऐसे अपराधों में संलिप्त पाए जाने पर उनके विरुद्ध कठोर कानूनी कार्यवाही की जाएगी।
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