*महिला आरक्षित कोच में यात्रा करने वाले पुरुष यात्रियों पर रेलवे सुरक्षा बल की सख्त कार्रवाई ।*

*नवीन जन विश्वास (संशोधित) अधिनियम, 2026 के तहत प्रत्येक उल्लंघनकर्ता से 2500 का जुर्माना वसूला गया।*

*दपूमरे, नागपुर मंडल – ( वायरलेस न्यूज) 28 जून 2026*

रेलवे सुरक्षा बल, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, नागपुर मंडल द्वारा भारत सरकार के नवीन जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) अधिनियम, 2026, जो दिनांक 19 जून 2026 से प्रभावी हुआ है, के प्रावधानों के व्यापक प्रचार-प्रसार एवं प्रभावी क्रियान्वयन हेतु विशेष जन-जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है।

इस अभियान के अंतर्गत नागपुर मंडल के सभी प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर रेलवे सुरक्षा बल द्वारा यात्रियों को रेलवे अधिनियम, 1989 में किए गए संशोधनों एवं नवीन दंड प्रावधानों की जानकारी पोस्टर, पंपलेट, जनसंपर्क अभियान तथा नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से दी जा रही है। साथ ही यात्रियों को रेलवे नियमों का पालन करने एवं सुरक्षित यात्रा के प्रति जागरूक किया जा रहा है।

जागरूकता अभियान के साथ-साथ नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध सख्त वैधानिक कार्रवाई भी की जा रही है। इसी क्रम में दिनांक 28 जून 2026 को रेलवे सुरक्षा बल पोस्ट नागभीड़ एवं गोंदिया द्वारा महिला आरक्षित कोच में यात्रा करते पाए गए पुरुष यात्रियों के विरुद्ध नवीन जन विश्वास (संशोधित) अधिनियम, 2026 के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए प्रत्येक से ₹2500 का जुर्माना वसूल किया गया।

इसके पूर्व 23 जून 2026 एवं 26 जून 2026 को रेलवे सुरक्षा बल पोस्ट ईतवारी द्वारा महाराष्ट्र एक्सप्रेस में महिला आरक्षित कोच में यात्रा कर रहे पुरुष यात्रियों के विरुद्ध भी कार्रवाई करते हुए प्रत्येक पर 2500 का जुर्माना लगाया गया था।

रेलवे सुरक्षा बल द्वारा बिना टिकट यात्रा, फर्जी अथवा स्थानांतरित (ट्रांसफर) टिकट का उपयोग, भीख मांगना, अवैध विक्रय, शराब के नशे में उपद्रव करना, रेलवे कर्मचारियों के कार्य में बाधा उत्पन्न करना तथा रेलवे संपत्ति को नुकसान पहुँचाने जैसे मामलों में भी संशोधित प्रावधानों के अनुसार निरंतर कार्रवाई की जा रही है। कई मामलों में आपराधिक प्रावधानों के स्थान पर आर्थिक दंड (जुर्माना) का प्रावधान किया गया है, जिससे निर्धारित जुर्माना जमा कर न्यायालयीन प्रक्रिया से बचा जा सकता है।

रेलवे सुरक्षा बल, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, नागपुर मंडल सभी रेल यात्रियों से अपील करता है कि वे सदैव वैध टिकट लेकर यात्रा करें, महिला आरक्षित कोच सहित सभी रेलवे नियमों का पूर्णतः पालन करें तथा किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल रेलवे सुरक्षा बल को दें। इन संशोधित प्रावधानों का उद्देश्य यात्रियों की सुरक्षा एवं संरक्षा सुनिश्चित करना, रेलवे में अनुशासन बनाए रखना तथा कानूनों के प्रति जन-जागरूकता बढ़ाना है।