जगदलपुर, 12 अप्रैल 2021
वायरलेस न्यूज अरुण पाढ़ी/ कोरोना जांच में सहयोग नहीं करने पर कानूनी कार्यवाही की चेतावनी दी गई है। प्रभारी कलेक्टर श्री इंद्रजीत चंद्रवाल ने कहा कि वैश्विक महामारी कोरोना के चलते जिला प्रशासन द्वारा एहतिहात के तौर पर धारा 144 प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए है। आम नागरिकों की कोरोना से बचाने के लिए टेस्टिंग और ट्रैसिंग की प्रक्रिया लगातार की जा रही है। परंतु कुछ लोग कोरोना टेस्ट के दौरान जानबूझकर अपना सही मोबाईल नंबर एवं पता की सही जानकारी नहीं देते है, जिससे ऐसे लोगों के पाॅजिटिव आने पर उन्हे तत्काल टेªस करके मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराने में विलंब होता है। इस स्थिति में व्यक्ति के अन्य लोगों से लगातार संपर्क में रहने से कोरोना के संक्रमण की संभावना बढ़ जाती है। पाॅजिटीव पाए जाने पर 24 घंटे के भीतर लोगों को स्वास्थ्य सुविधा उपलबध कराने के लिए कोरोना में सहयोग करने के साथ ही टेस्ट हेतु सैंपल देने के दौरान अपना सही मोबाईल नंबर एवं सही निवास का पता टेस्टिंग टीम को उपलब्ध कराने की अपील की गई है। साथ ही मोबाईल नंबर एवं निवास का पता की जानकारी गलत देने पर दंडात्मक कानूनी कार्यवाही की की चेतावनी भी दी गई है।
कोविड से संबंधित जानकारी एवं कोविड के लक्षण दिखाई देने पर जांच हेतु जिला कार्यालय कोविड कंट्रोल रूम के दूरभाष नंबर 07782-223122, मुख्य चिकित्सा अधिकारी के दूरभाष नम्बर 07782-222281 तथा बस्तर नोनी के हेल्पलाईन नंबर 9311042990 पर जानकारी दी जा सकती है।
Author Profile

- अमित मिश्रा ने वर्ष 1984 से पत्रकारिता को अपने कर्मक्षेत्र के रूप में अपनाया और तब से लगातार पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। चार दशकों से अधिक की उनकी यह यात्रा समाचार, समाज और जनसरोकारों से जुड़े मुद्दों को मजबूती से सामने रखने के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है।
Latest entries
बिलासपुरAugust 12, 2026लोक कलाओं के संरक्षण और कलाकारों के आर्थिक सशक्तीकरण की दिशा में संस्कृति विभाग की अभिनव पहल
बिलासपुरAugust 11, 2026कॉलेजों में बनेंगे इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब
बिलासपुरAugust 10, 2026सैनिकों के सम्मान में स्काउट्स-गाइड्स का ‘रक्षा सूत्र अभियान’
बिलासपुरAugust 10, 2026सफलता की कहानीसरस्वती साइकिल योजना से हंसिका के लिए शिक्षा की राह हुई आसान





