अनहाइजीनिक तरीके से खाद्य पदार्थ बनाने पर सुरेश कॉफी हाउस का लाइसेंस निलंबित
बिलासपुर। ( वायरलेस न्यूज) खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने ग्राम सकरी स्थित सुरेश कॉफी हाउस का औचक निरीक्षण कर अनियमितताएं पाए जाने पर तत्काल प्रभाव से खाद्य लाइसेंस निलंबित कर दिया। साथ ही फर्म को आवश्यक सुधार होने तक बंद करा दिया गया।
निरीक्षण के दौरान फर्म में खाद्य पदार्थों का निर्माण अनहाइजीनिक स्थिति में किया जाना, फर्श गीला और साफ-सफाई का अभाव, दीवारों पर जाले, खाद्य पदार्थों का उचित तरीके से रखरखाव नहीं होना पाया गया। इसके अलावा पेस्ट कंट्रोल नहीं कराने, कर्मचारियों की मेडिकल जांच नहीं कराने तथा पूर्व में जारी सुधार सूचना का जवाब नहीं देने की बात भी सामने आई।
विभागीय टीम ने मौके से आलू गुंडा का नमूना लेकर जांच के लिए भेजा है। आगे की कार्रवाई खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत की जाएगी।
कार्रवाई के दौरान अभिहित अधिकारी आर.आर. देवांगन, वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी खीरसागर पटेल, खाद्य सुरक्षा अधिकारी अविषा मरावी एवं प्रतीक तिवारी मौजूद रहे।
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- अमित मिश्रा ने वर्ष 1984 से पत्रकारिता को अपने कर्मक्षेत्र के रूप में अपनाया और तब से लगातार पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। चार दशकों से अधिक की उनकी यह यात्रा समाचार, समाज और जनसरोकारों से जुड़े मुद्दों को मजबूती से सामने रखने के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है।
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