अन्तर्राष्ट्रीय अपराध खेल जगत छत्तीसगढ़ धर्म-कला-संस्कृति बिलासपुर मध्य प्रदेश महाराष्ट्र राष्ट्रीय रेलवे साक्षात्कार हाईकोर्ट अन्य

कन्टेनमेन्ट अवधि में वृद्धि, 27 अप्रैल तक रहेगा, अब जिला कन्टेनमेन्ट सब्जी एवं फल केवल स्ट्रीट वेंडर/ठेले के माध्यम से प्रात: 07 बजे से दोपहर 01 बजे तक कर सकेंगे विक्रय

On: April 17, 2021 4:16 PM
Follow Us:

खाद्यान्न जैसे अत्यावश्यक सामग्री को केवल स्ट्रीट वेंडर /ठेले के माध्यम से प्रात: 07 बजे से दोपहर 01 बजे तक डोर टू डोर/होम डिलवरी करने की अनुमति होगी
कलेक्टर श्री भीम सिंह ने जारी किया आदेश
रायगढ़, 17 अप्रैल2021/ कलेक्टर श्री भीम सिंह द्वारा रायगढ़ जिलांतर्गत सम्पूर्ण सीमाक्षेत्र को दिनांक 14 से 22 अप्रैल 2021 रात्रि 12 बजे तक कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। वर्तमान में कोविड-19 पॉजिटीव प्रकरणों की संख्या में लगातार वृद्धि होने के कारण उत्पन्न परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए जिला रायगढ़ में सार्वजनिक आवागमन एवं अन्य गतिविधियों पर कड़े प्रतिबंध अधिरोपित किया जाना आवश्यक हो गया है।
कलेक्टर श्री सिंह द्वारा उपरोक्त कन्टेनमेन्ट अवधि में वृद्धि करते हुये रायगढ़ जिला अंतर्गत सम्पूर्ण क्षेत्र को 27 अप्रैल 2021 रात्रि 12 बजे तक कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है।
कन्टेनमेन्ट अवधि में जिले के समस्त बैंक कार्यालयीन समय में केवल कार्यालयीन स्टाफ हेतु ए.टी.एम. में नकदी भरने के लिए खोले जा सकेंगे। आम आदमी के लिए प्रवेश पूर्णत: वर्जित होगा। सब्जी एवं फल केवल स्ट्रीट वेंडर/ठेले के माध्यम से प्रात: 07 बजे से दोपहर 01 बजे तक विक्रय करने की अनुमति होगी। सब्जी विक्रेता गांवों के सब्जी उत्पादकों से सब्जी प्राप्त कर सकेंगे। सब्जी बाजार, मंडी या सब्जी/फलों की दुकानों को खोलने की अनुमति नहीं होगी।
खाद्यान्न चावल, गेहूं, आटा, नमक, खाद्य तेल इत्यादि जैसे अत्यावश्यक सामग्री केवल स्ट्रीट वेंडर /ठेले के माध्यम से प्रात: 07 बजे से दोपहर 01 बजे तक डोर टू डोर/होम डिलवरी करने की अनुमति होगी। दुकान को किसी भी स्थिति में खोलने की अनुमति नहीं होगी। (फल सब्जी एवं खाद्यान्न सामग्री एक साथ स्ट्रीट वेंडर/ठेले के माध्यम से विक्रय किया जावेगा।)
नगर निगम, नगर पालिका एवं नगर पंचायत स्थित पेट्रोल पम्प प्रात: 10 बजे से सायं 06 बजे तक संचालित की जा सकेगी। नगर निगम, नगर पालिका एवं नगर पंचायत से बाहर स्थित पेट्रोल पम्प हेतु समय सीमा का प्रतिबंध नहीं होगा। एल.पी.जी. गैस एजेंसी का संचालन लॉकडाउन से मुक्त रहेगा। संचालक द्वारा होम डिलीवरी के माध्यम से घरेलु गैस सिलेण्डर के वितरण को प्राथमिकता दी जावेगी। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा। कलेक्टर कार्यालय द्वारा 10 अप्रैल 2021 में जारी आदेश की शेष शर्तें एवं निर्देश पूर्ववत यथावत रहेंगे।

Author Profile

Amit Mishra
Amit Mishra
अमित मिश्रा ने वर्ष 1984 से पत्रकारिता को अपने कर्मक्षेत्र के रूप में अपनाया और तब से लगातार पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। चार दशकों से अधिक की उनकी यह यात्रा समाचार, समाज और जनसरोकारों से जुड़े मुद्दों को मजबूती से सामने रखने के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

Amit Mishra

अमित मिश्रा ने वर्ष 1984 से पत्रकारिता को अपने कर्मक्षेत्र के रूप में अपनाया और तब से लगातार पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। चार दशकों से अधिक की उनकी यह यात्रा समाचार, समाज और जनसरोकारों से जुड़े मुद्दों को मजबूती से सामने रखने के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

Join WhatsApp

Join Now

Join Facebook

Join Now

Also Read

कलेक्टर संजय कुमार जैन और एसपी सुरेंद्र कुमार जैन ने हरी झंडी दिखाकर तिरंगा यात्रा का किया शुभारंभ

सुप्रीम कोर्ट ने कार्यरत शिक्षकों को TET परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए 31अगस्त 2028 तक का समय-सीमा निर्धारित किया है-राजेश चटर्जी सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को TET परीक्षा आयोजित करने का आदेश दिया है TET परीक्षा उत्तीर्ण नहीं ! हजारों शिक्षकों की नौकरी खतरे में है ?

छत्तीसगढ़ आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई* *ओवररेटिंग मामले में दो आबकारी उप निरीक्षक निलंबित*

मुंगेली में औद्योगिक विकास की नई शुरुआत, बीईएमएल संयंत्र बनेगा विकास का आधार: कलेक्टर* *जिले में खुलेगा छत्तीसगढ़ का पहला हैवी अर्थ मूविंग इक्वीपमेंट निर्माण संयंत्र*

बिलासपुर शहर वृत्त केे 81% उपभोक्ताओं के बिजली बिल में आई कमी

छत्तीसगढ़ जर्नलिस्ट आर्गेनाइजेशन का खरसिया में शपथग्रहण समारोह संपन्न। पत्रकारों को निडरता से कार्य करने के लिए पत्रकार सुरक्षा कानून होना अतिआवश्यक – व्यास पाठक

Leave a Comment