रायगढ़। थाना पूंजीपथरा के मर्ग क्रमांक 22/21 धारा 174 जा0फौ0 की जांच, घटनास्थल का निरीक्षण कर मृतिका की मां, बहन व सहेलियों से पूछताछ कर मर्ग जांच की गई। मृतिका के वारिशान व गवाहों ने जांच में बतोय कि मृतिका (16 साल) तथा केडार के लड़के (17 साल) के बीच प्रेम संबंध था । लड़का तराईमाल में रहकर रोजी मजदूरी का काम करता था । बालिका अपने घरवालों को बताई थी कि दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं तथा लड़का उससे शादी करूंगा बोला है । तब लड़की के घरवाले दिनांक 13.04.21 के शाम लड़को को अपने घर बुलाये । लड़का, लड़की के घरवालों के सामने लड़की को बोला कि जो हो गया सो हो गया । अब तुम मुझे भूल जाओ मेरा मन बदल गया है । लड़की तुम शादी करूंगा बोलकर झूठा दिलासा क्यों दिये बोली और उस दिन से बहुत ज्यादा दुखी और क्षुब्ध हो गयी थी और दिनांक 15.04.21 को जहर खाकर आत्महत्या कर ली । मर्ग जांच पर बालिका को आत्महत्या करने के लिए दुष्प्रेरण करने का अपराध पाये जाने पर विधि उल्लंघनकारी बालक के विरूद्ध थाना पूंजीपथरा में दिनांक 30/05/2021 को मर्ग जांच पर से धारा 305 भा0द0वि0 का अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया है ।
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