रायगढ़।(वायरलेस न्यूज़) छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर के आदेशानुसार शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बाकारूमा, विकासखंड धरमजयगढ़ के प्राचार्य जितेन्द्र कुमार प्रसाद को निलंबित कर दिया गया है।
विदित हो कि शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बाकारुमा के प्राचार्य जितेन्द्र कुमार प्रसाद द्वारा नियमित रूप से शाला विकास समिति की बैठक नहीं लिए जाने, सत्र 2018-19 एवं 2019-20 में छात्र-छात्राओं से राशि 2 लाख 18 हजार 160 रुपये की अधिक वसूली किए जाने की शिकायत तथा वित्तीय अनियमितता की पुष्टि हुई है। प्राचार्य जितेन्द्र कुमार प्रसाद का उक्त कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 03 के विपरीत गंभीर कदाचार की श्रेणी में आता है। अतएव राज्य शासन द्वारा प्राचार्य श्री जितेंद्र कुमार प्रसाद को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील नियम-1966 के नियम 9 (1) (क) के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है तथा इनका मुख्यालय कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी रायगढ़ नियत किया जाता है। निलंबन अवधि में जितेंद्र कुमार प्रसाद को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।
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