बिलासपुर (वायरलेस न्यूज़) सिविल जज की नियुक्ति पर हाईकोर्ट ने राज्य वा लोक सेवा आयोग को नोटिस जारी किया।
याचिकाकर्ता खुशबू जैन की तरफ से अधिवक्ता रोहित शर्मा ने न्यायामूर्ति पी सैम कोशी की एकल खण्डपीठ मे बहस की। याचिका मे समान अकं प्राप्त करने पर किस नियम के तहत नियुक्ती दी जानी चाहिए यह प्रश्न उठाया गया है। इस मामले पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश पी सैम कोशी की खंडपीठ ने उत्तरवादि को जवाब पेश करने निर्देशित किया है।
साथ ही कोर्ट ने उत्तरवादी क्रमांक 14 के पक्ष मे नियुक्ती आदेश जारी करने पर आगामी तिथी तक रोक लगा दी है।
याचिकाकर्ता खुशबू जैन ने अधिवक्ता रोहित शर्मा के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका प्रस्तुत कर भर्ती नियमो की अनदेखी व त्रुटिपूर्ण चयन सूची पर आपत्ति कर उसे चुनौती दी है। इसके साथ ही कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 20 अक्टूबर से प्रारंभ होने वाले सप्ताह मे रखी गई है।
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- अमित मिश्रा ने वर्ष 1984 से पत्रकारिता को अपने कर्मक्षेत्र के रूप में अपनाया और तब से लगातार पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। चार दशकों से अधिक की उनकी यह यात्रा समाचार, समाज और जनसरोकारों से जुड़े मुद्दों को मजबूती से सामने रखने के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है।
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