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जहर सेवन से मौत के मामले में चार लोगों पर आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करने का अपराध दर्ज….

On: September 16, 2021 2:41 PM

रायगढ़(वायरलेस न्यूज़) बरमकेला तहसील कार्यालय के समीप ग्रामीण द्वारा जहर सेवन करने के चर्चित मामले में मर्ग जांच उपरांत #बरमकेला पुलिस द्वारा दिनांक 15/09/2021 को ग्रामीण को आत्महत्या के लिए उत्प्रेरित करने वाले चार लोगों पर नामजद एफआईआर किया गया है । #बरमकेला पुलिस द्वारा आरोपियों की पतासाजी, गिरफ्तारी की कार्रवाई की जा रही है । जानकारी के अनुसार दिनांक 02/08/2021 को बैरागी मिरी पिता भोजराम मिरी उम्र 44 वर्ष साकिन ग्राम कटंगपाली (अ) थाना सरिया बरमकेला तहसील के पास जहर सेवन कर लिया था जिसे ईलाज के लिये बरमकेला अस्पताल ले जाया गया, बैरागी मिरी की स्थिति को देखते हुए उसे रायगढ रिफर किया गया, रास्ते में ही बैरागी मिरी की मौत हो गई । थाना कोतवाली में शव पंचनामा कार्यवाही कर बिना नम्बरी मर्ग कायम किया गया जो अग्रिम जांच के लिये *थाना बरमकेला* को प्राप्त हुआ । जांच पर मृतक की पत्नी, पुत्र एवं गवाहों का कथन लिया गया जिसमें पाया गया कि मृतक बैरागी मिरी के पिता के नाम पर मेन रोड में करीब 02 एकड जमीन है । बैरागी मिरी के पिता के मृत्यु के पश्चात मृतक फौती कटवाना चाहता था । गांव का *भुवनेश्वर खुटे* जो वार्ड का पंच है, एक दिन मृतक के घर आया और बोला की मैं फौती तहसीलदार से कटवा दूंगा, इसके लिये 05 लाख रूपये लगेगा । भुवनेश्वर के साथ गांव के *धनसिह मिरी, शिवमंगल लहरे* भी आये थे । मृतक अपने परिवार के *माधव मिरी* से 05 लाख रू. उधारी लेकर *भुवनेश्वर खुंटे, धनसिंग मिरी एवं शिवमंगल लहरे* को दिया । तीनों पैसा ले लिये और फौती भी नहीं कटवाये । जिससे बैरागी मिरी परेशान था । दिनांक 02/08/2021 को तहसील कार्यालय बरमकेला में बैरागी मिरी लिखापढी करने के पहले भुवनेश्वर खुंटे, धनसिह मिरी से मेरा पैसा कब वापस करोगे पूछा तो माधव मिरी, भुवनेश्वर खुटे ,धनसिह मिरी द्वारा विवाद करने लगे जिससे प्रताडित होकर अपने पास रखे कीटनाशक जहर का सेवन कर लिया । मर्ग जांच पर बैरागी मिरी को आत्महत्या के लिए उत्प्रेरित करने वाले आरोपी 1- माधव मिरी पिता शौकीलाल मिरी 45 साल 2- भुवनेश्वर खुंटे प्यारीलाल खुंटे उम्र 51 वर्ष 3- धनसिंह मिरी पिता मुकुतराम मिरी उम्र 51 वर्ष 4- शिवमंगल लहरे पिता प्रहलाद लहरे उम्र 26 वर्ष सभी निवासी ग्राम कटंगपाली अ थाना सरिया पर अपराध क्रमांक 277/2021 धारा 306, 34 IPC दर्ज कर विवेचना में लिया गया है ।

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Amit Mishra
Amit Mishra
अमित मिश्रा ने वर्ष 1984 से पत्रकारिता को अपने कर्मक्षेत्र के रूप में अपनाया और तब से लगातार पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। चार दशकों से अधिक की उनकी यह यात्रा समाचार, समाज और जनसरोकारों से जुड़े मुद्दों को मजबूती से सामने रखने के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

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