बिलासपुर (वायरलेस न्यूज़) राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के दिशा निर्देश पर छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से आज 17 सितंबर से प्रदेश भर में न्याय जनता के द्वार अभियान प्रारंभ किया जा रहा है। इस अभियान को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा हाईकोर्ट परिसर बोदरी से हरी झंडी दिखाकर उद्घाटन किया।
आज सुबह 10 बजे छत्तीसगढ़ राज्य के लिए दो लीगल एड क्लिनिक बसें हाईकोर्ट परिसर से रवाना की गई,जिन्हें छत्तीसगढ़ के एक्टिंग चीफ जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा हरी झंडी दिखाया। इन बसों में शामिल टीम आम लोगों के बीच हाट बाजारों व विभिन्न सार्वजनिक स्थलों पर विधिक जागरूकता संबंधी शॉर्ट फिल्म्स प्रदर्शित करेंगे।

100 से अधिक शिविरों के दौरान उन सभी महत्वपूर्ण कानूनों के बारे में जानकारी दी जाएगी । इनमें गुड टच बैड टच, छात्रावासों में रहने वाले बच्चों के अधिकार, खेलों में भाग लेने की प्रेरणा, साइबर अपराध के प्रति सचेत करना, साइबर कानून के प्रति जागरूक रहना शामिल है। साथ ही ड्रिंक एंड ड्राइव के कानून, भ्रूण परीक्षण पर प्रतिबंध संबंधी कानून, पॉक्सो एक्ट की गंभीरता, कार्यस्थल पर महिलाओं के अधिकार और मिला समान वेतन का अधिकार जैसे अनेक विषयों की जानकारी दी जाएगी।
इसके अलावा राज्य में विधिक सहायता और आपसी समझौते से परिवादों के निराकरण के लिए लगाए जाने वाले लोक अदालतों की जानकारी भी दी जाएगी और विवादों के निपटारे के लिये लोक अदालत शिविरों का लाभ उठाने की अपील की जायेगी।
ग्राम स्तर पर हमार अंगना योजना के अंतर्गत घरेलू हिंसा से जुड़े कानून की जानकारी दी जाएगी। कर्तव्य अभियान के तहत संविधान के अनुच्छेद 51 को लेकर जागरूक किया जायेगा। एमएससीटी के मामले, मोटर व्हीकल एक्ट के नए अधिनियम, कोरोना वायरस से बचाव के लिए वरिष्ठ नागरिक और माता-पिता के अधिकार, धारा 125 सीआरपीसी के प्रावधान, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, स्थायी लोक अदालत की उपयोगिता तथा नालसा के टोल फ्री नंबर 15100 के बारे में जानकारी दी जाएगी। नालसा के यूट्यूब चैनल के द्वारा जानकारी प्राप्त करने के लिए भी जागरूक किया जाएगा।
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