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गौरेला जिला प्रबंधक की भर्ती में गड़बड़ी के खिलाफ,हाईकोर्ट ने कलेक्टर को गलती सुधारने दिया निर्देश

On: September 21, 2021 6:33 AM

बिलासपुर (वायरलेस न्यूज़ ) जिला गौरेला पेंड्रा मरवाही में ई डिस्ट्रिक्ट मनेजर की भर्ती में गड़बड़ी के खिलाफ दायर याचिका पर हाई कोर्ट के जस्टिस पी.एस. कोशी की एकल बेंच ने 16 सितंबर 2021 को गौरेला पेण्ड्रा मरवाही कलेक्टर को निर्देश दिया है

इस भर्ती में अभ्यर्थी रहे राकेश मिश्रा ने एडवोकेट सुश्री अनमोल शर्मा और एडवोकेट सुश्री समीक्षा गुप्ता के माध्यम से याचिका दायर किया है कि शासन प्रशासन ने अयोग्य व्यक्ति की गलत तरके से नियुक्ति की है।

दरअसल इस भर्ती में अभिषेक त्रिपाठी की नियुक्ति की गई जो कि न ही छत्तीसगढ़ के निवासी हैं न ही इस पद के मापदंड की अर्हता रखते है फिर प्रावीण्यता सूची में दसवे स्थान पर रहे अभिषेक त्रिपाठी को उक्त पद पर चयनित कर लिया गया ।

उक्त पद की प्रावीण्यता सूची में राकेश मिश्रा के प्रथम स्थान प्राप्त करने के बावजूद दसवें स्थान के अभिषेक त्रिपाठी का चयन कर लिया गया ।
राकेश मिश्रा द्वारा विभिन्न माध्यमो से तथा स्वयं शिकायत पत्र द्वारा इन सब से अवगत कराया गया लेकिन कलेक्टर द्वारा तुम जैसे पढ़े लिखे कितनो घूम रहे हैं ऐसा कह कर वापस जाने को कह दिया गया तथा संयुक्त कलेक्टर द्वारा उनके RTI का संतोष जनक जवाब न देकर उल्टा राकेश पर कार्यवाही करने की धमकी दी गयी।

इन सब से परेशान होकर राकेश मिश्रा ने एडवोकेट सुश्री अनमोल शर्मा और एडवोकेट सुश्री समीक्षा गुप्ता के माध्यम से उच्च न्यायालय की शरण ली जिसके फलस्वरूप उच्च न्यायालय द्वारा राकेश मिश्रा द्वारा दिये गए आवेदन / शिकायत पर 45 दिन के अंदर विधि अनुसार अपनी गलतियों को सुधारते हुए निर्णय लेने का आदेश दिया।

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Amit Mishra
Amit Mishra
अमित मिश्रा ने वर्ष 1984 से पत्रकारिता को अपने कर्मक्षेत्र के रूप में अपनाया और तब से लगातार पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। चार दशकों से अधिक की उनकी यह यात्रा समाचार, समाज और जनसरोकारों से जुड़े मुद्दों को मजबूती से सामने रखने के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है।
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