रायगढ़/ (वायरलेस न्यूज़) कलेक्टर भीम सिंह के निर्देशानुसार जिले में कोरोना वायरस के संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए सार्वजनिक गतिविधियों को प्रतिबंधित किया गया था। वर्तमान में जिले में कोरोना वायरस के संक्रमण तथा पाजिटिव मरीजों की संख्या में गिरावट दर्ज की गई है। जिसके परिप्रेक्ष्य में पूर्व में जारी आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए नये आदेश जारी किए गए है। जिनमें सभी सिनेमा हॉल कोविड-19 प्रोटोकाल का पालन करते हुए शत-प्रतिशत क्षमता अनुसार पूर्ण रूप से खुलेंगे। खुले स्थानों पर सामाजिक समारोह (विवाह, आदि)की अनुमति कोविड-19 प्रोटोकाल का पालन करने की शर्त पर दी जाती है। किन्तु बंद हाल में, पूर्ण संख्या पर प्रतिबंध के बिना 50 प्रतिशत क्षमता तक अनुमति दी जाती है। उपरोक्त आदेश की शेष शर्ते पूर्ववत रहेंगी।
Author Profile
Latest entries
बिलासपुर2026.06.12प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर भाजयुमो बिलासपुर शहर द्वारा स्वच्छता अभियान एवं वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित
Uncategorized2026.06.11रेसुब गोंदिया ने पुरी-अहमदाबाद एक्सप्रेस से लगभग चार लाख रुपये मूल्य का गाँजा बरामद किया
बिलासपुर2026.06.11कोनी-मोपका बायपास के लिए निविदा को मंजूरी* *75.73 करोड़ की लागत से 13.4 किमी फोरलेन सीमेंट क्रांकीट सड़क बनेगी* *उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देते हुए मापदंडों के अनुरूप निर्माण सुनिश्चित करने के दिए निर्देश* *अनुबंधित समयावधि में काम पूर्ण कराने कहा*
Uncategorized2026.06.11*काॅकरोच : हीनता का हल्ला* *डॉ शाहिद अली*


