कोरिया (वायरलेस न्यूज़) ।श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय प्रफुल्ल ठाकुर द्वारा जिला कोरिया के पद पर पदभार ग्रहण किए जाने पश्चात थाना क्षेत्र में अवैध कारोबारियों के विरुद्ध सख्त एवं एवं प्रभावी कार्यवाही करने का निर्देश प्राप्त होने पर श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मधुलिका सिंह जिला कोरिया एवं श्रीमान नगर पुलिस अधीक्षक चिरमिरी पी पी सिंह के मार्गदर्शन पर थाना प्रभारी निरीक्षक केके शुक्ला द्वारा टीम गठित कर आज दिनांक 14 /01/ 2022 को थाना चिरमिरी में सट्टा पट्टी काटते हुए पाए जाने से रवि कुमार पिता कमलेश सिंह निवासी गोदरीपारा, दिवेश पिता वनस्पति निवासी हल्दीबाड़ी, ओम प्रकाश पिता मूलाराम निवासी हल्दीबाडी, अरविंद तिवारी पिता चंद्रभान तिवारी निवासी छोटा बाजार, शिवराम पिता रंजीत निवासी छोटा बाजार, राजेश गुप्ता पिता बाबूलाल गुप्ता निवासी बड़ा बाजार चिरमिरी के विरुद्ध सट्टा एक्ट की कार्यवाही की गई तथा क्षेत्र में अवैध कबाड़ के परिवहन की सूचना पर ट्रक क्रमांक सीजी 16 सीएल 8100 तथा ट्रक क्रमांक सीजी 16 सीजे 71 100 के चालक बादल रवि पिता बलराम रवि निवासी भीम दफाई सोनामनी एवं अशोक कुमार पिता उदयभान पनिका निवासी पोटेढांड थाना बैकुंठपुर से ‘अवैध कबाड़ ‘ से भरा वाहन जप्त कर थाना चिरमिरी में वैधानिक कार्यवाही किया गया है इसी प्रकार सार्वजनिक स्थान पर शराब सेवन किए जाने पर वीरेंद्र सिंह पिता अर्जुन निवासी बरदर थाना खड़गवां के विरुद्ध आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही की गई है संपूर्ण कार्यवाही में उप निरीक्षक संदीप सिंह ,सउनि धनंजय सिंह, प्रधान आरक्षक संदीप बागीस, आरक्षक संजय पांडेय, चंद्रसेन राजपूत, अमित जैन, सुरेश गौड़, कमलेश सोनवानी, विश्वनाथ सिंह, सैनिक रामजी का सराहनीय योगदान रहा थाना क्षेत्र में संचालित अवैध कारोबारियों के विरुद्ध निरंतर कार्यवाही जारी रहेगी।
Author Profile
Latest entries
Uncategorized2026.04.24एडवोकेट प्रीमियर लीग मैच में जिला प्रशासन बनाम न्यायपालिका के मध्य मैच खेला गया,कप्तान धीरज पलेरिया के नेतृत्व में जिला न्यायालय की टीम ने शानदार विजय प्राप्त की
Uncategorized2026.04.24आदिगुरु शंकराचार्य भगवान की जयंती दशनाम गोस्वामी समाज ने मनाया, समाज के सभी प्रमुख लोग उपस्थित रहे
Uncategorized2026.04.23बिना एन ओ सी के लगा टेंडर* *परिणाम यह हुआ कि भूमि पूजन रुका* — *नेता प्रतिपक्ष आकाश तिवारी*
Uncategorized2026.04.23मॉलों में पार्किंग वाले टू और फोर वीलर से शुल्क वसूली नहीं कर सकते यह निर्णय आम जनमानस को राहत देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण न्यायिक हस्तक्षेप के रूप में देखा जा रहा है, उच्च न्यायालय अधिवक्ता श्री अंजिनेश शुक्ला ने जनहित याचिका की पैरवी की


