रायगढ़ (अनिल आहूजा वायरलेस न्यूज़ ) आज दिनांक 9.01.2020 को थाना बरमकेला के मर्ग क्रमांक 39/20 धारा 174 जा0फौ0 के मृतक रामप्रसाद गोड पिता बसु गोड उम्र 35 वर्ष निवासी ग्राम बनवासपाली थाना डोगरीपाली के मर्ग की जॉच पर खेतों में सिंचाई के लिये

लापरवाहीपूर्वक बिजली के खुले तार लगाकर काल को निमत्रंण देने वाले *तीन आरोपियों* के विरूद्ध अपराधिक मानव वध (धारा 304 IPC) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर दो आरोपियों को गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया है ।

मर्ग जांच पर पाया गया कि दिनांक 17/11/2020 को *रामप्रसाद गोड* एवं अपने दो पुत्र के साथ पत्थर तोडने दानीघाटी आया । सुबह काम करने के बाद दोपहर में सभी खाना खाने गये और वापस आ गये परन्तु राम प्रसाद गोड नहीं पहुंचा । तब जंगल एवं आसपास पता तलाश किये तो रामप्रसाद गोड ग्राम सकरतुंगा जनवानी के एक खेत के बीच मेड नीचे खेत में मरा पडा दिखा । मर्ग जांच पर गवाहों ने बताया कि *आरोपी बसंत यादव, सेतराम बरिहा, केदार पटेल* द्वारा टुल्लु पंप से खेतो मे सिंचाई करने के लिये अवैध बिजली कनेक्शन लेकर खेतो में पानी सिंचाई करते थे एवं रात्रि में खेती के फसल को बचाने के लिये जंगली सुअर मारने के लिये नगा जी.आई. तार बिछाये थे जिसमे मृतक रामप्रसाद गोड का पैर फसने से बिजली करेन्ट की चपेट में आकर फौत हो गया । घटना के संबंध में तीनों आरोपियों पर अप.क्र. 07 /2021 धारा 304, 34 IPC दर्ज कर आरोपी 1- बसंत कुमार यादव तुलाराम यादव उम्र 29 वर्ष 2- सेतकुमार बरिहा स्व0 धनसाय बरिहा उम्र 31 वर्ष दोनों ग्राम सकरतुंगा थाना बरमकेला को गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया है । आरोपी केदार पटेल तिहारू पटेल उम्र 50 वर्ष ग्राम सकरतुंगा फरार है जिसकी पतासाजी की जा रही है ।

Author Profile

Amit Mishra - Editor in Chief
Amit Mishra - Editor in Chief
Latest entries