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ब्रेकिंग न्यूज- वंदना हॉस्पिटल केस पर तहसीलदार के आदेश पर हाईकोर्ट ने रोक लगाई

On: April 1, 2022 12:26 PM

ब्रेकिंग न्यूज- वंदना हॉस्पिटल केस पर तहसीलदार के आदेश पर हाईकोर्ट ने रोक लगाई


बिलासपुर (अमित मिश्रा वायरलेस न्यूज़) वंदना हॉस्पिटल के पार्टनर ,मकान मालिक संजय जैन के बीच चल रही लम्बी लड़ाई के बीच आज छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने गलत तरीके से बिलासपुर के तहसीलदार रमेश मोर द्वारा एक तरफा कब्जा वारंट जारी करने के खिलाफ हाईकोर्ट ने वंदना मल्टी हॉस्पिटल के
अधिवक्ता गौतम खेत्रपाल /संदीप सिन्हा ने वंदना हॉस्पिटल की ओर से बहस करते हुए हाईकोर्ट में कहा कि रेंट कंट्रोल ने अभी तक ऐसा कोई आदेश नही दिया है कि उसको मकान को खाली किया जाय जबकि अभी तक किराएदार के द्वारा कोई भी लिखित कम्प्लेन विभाग को नही दिया है ।इस स्थिति में तहसीलदार बिलासपुर के द्वारा भवन मालिक संजय जैन को कब्जा दिलाने गलत तरीके से वारंट जारी किया गया है जो कि गलत है। जिससे हाईकोर्ट वंदना हॉस्पिटल को अन्तरिम सुरक्षा दी जाय।
सरकारी वकील राहुल झा ने बहस में हिस्सा लेते हुए कहा कि इस याचिका को रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल के समक्ष चुनोती करनी चाहिए , वहीं अधिवक्ता जितेंद्र नन्दे ने यह प्रस्तुत किया कि यह याचिका हाईकोर्ट के सामने पोषणीय नहीं है और प्रार्थी को रेंट कंट्रोल के समक्ष जाना चाहिए। इसके जवाब में अधिवक्ता गौतम खेत्रपाल ने यह प्रस्तुत किया कि बिलासपुर तहसीलदार के द्वारा अवैध एव मनमानी करते हुए एक तरफा गलत वारंट जारी करते हुए कब्जा दिलाने का नोटिस दिया।
माननीय न्यायालय ने दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद इस विचार पर पहुंचे की तहसीलदार के द्वारा बेदखली वारंट पर रोक लगा दिया है और इस याचिका को रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल में जाने का दिशा निर्देश दिया है।

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Amit Mishra
Amit Mishra
अमित मिश्रा ने वर्ष 1984 से पत्रकारिता को अपने कर्मक्षेत्र के रूप में अपनाया और तब से लगातार पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। चार दशकों से अधिक की उनकी यह यात्रा समाचार, समाज और जनसरोकारों से जुड़े मुद्दों को मजबूती से सामने रखने के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

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