अर्द्धविकसित कालोनी के निवासी भी होंगें विद्युत कनेक्शन के हकदार

बिलासपुर (वायरलेस न्यूज 14जुलाई 2023) – छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, द्वारा शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के विकास तथा उपभोक्ताओं के सुविधाओं के लिए नए विद्युत कनेक्शन एवं स्थापित पॉवर ट्रांसफार्मरों की क्षमता वृद्धि एवं नए उपकेन्द्रों का निर्माण किया जा रहा है। इसी क्रम में छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड द्वारा अर्द्धविकसित कालोनियों के उपभोक्ताओं के लिए छत्तीसगढ राज्य विद्युत प्रदाय संहिता (तृतीय संशोधन) 2023 के तहत नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत के द्वारा चिन्हित की गई अथवा प्रमाणित अर्द्धविकसित अथवा अवैध घोषित कालोनियांें में विकासकर्ता/निर्माणकर्ताओं द्वारा भू-खंण्डों या भवनों का अंशतः या पूर्णतः विकास या निर्माण कराया गया हो, परंतु उसके लिए शासन/सक्षम प्राधिकारी से अनुमति नहीं ली गई हो, और विद्युत लाईन निर्माण कार्य प्रारंभ या पूर्ण नहीं किया गया हो, ऐसे मामलों में भू-स्वामी/भवन स्वामी विद्युत कनेक्शन हेतु आवेदन दे सकते हैं।
विद्युत प्रदाय संहिता की विभिन्न धाराओं के प्रावधानों के अनुसार अर्द्धविकसित कालोनी के रहवासी भी संयोजित भार (कनेक्टेड लोड) एवं विद्युतीकरण की लागत प्रति किलोवाट 5 हजार रूपये, प्राक्कलित लागत का न्यूनतम 25 प्रतिशत जमा करके कनेक्शन प्राप्त कर सकता है। योजना की विस्तृत जानकारी निकटतम जोन, उपसंभाग अथवा संभागीय कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं।

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Amit Mishra - Editor in Chief
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