बिलासपुर (वायरलेस न्यूज)रेलवे सुरक्षा बल द्वारा चलाये जा रहे *ऑपरेशन “नारकोस”** के तहत 02आरोपियों को अपराध गुप्तचर शाखा रेसुब बिलासपुर एवम टास्क टीम द्वारा सयुक्त रुप से 10 किलो मादक पदार्थ (गांजा) कीमत 1,00,000 (एक लाख) के साथ NDPS Act के तहत गिरफ्तार कर जीआरपी, बिलासपुर को सुपुर्द करने के संबंध में।
*घटना का विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 31.07.2023 को सी.आई.बी. डिटेक्टिव विंग रेसुब बिलासपुर द्वारा नशे के सौदागरों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान *”ऑपरेशन नारकोस”* के तहत मुखबीर की सूचना के आधार पर रेसुब अपराध गुप्तचर शाखा बिलासपुर के प्रभारी निरीक्षक कर्मपाल सिंह गुर्जर साथ उप निरी एके बिन्द, उप निरी एस के मिंज ,निरज आलोक कुमार एवं टास्क टीम रेसुब बिलासपुर के उप निरीक्षक कुलदीप कुमार, आरक्षक रमेश साहू, प्र.आ. सत्यम सरकार एवम आ.बैधनाथ को साथ लेकर रेलवे स्टेशन बिलासपुर, प्लेटफार्म न 02 फुट ओवर ब्रिज के नीचे दो व्यक्तियो को उनके साथ रखे एक ट्रॉली बेग एवं एक पिटृठू बैग के साथ पकडे! उक्त दोनो व्यक्तियो से पूछताछ करने पर उन्होंने अपना नाम व पता क्रमश(1) अशोक रजक वल्द राम प्रसाद रजक उम्र-47 वर्ष, साकिन-सैय्यद बाबा का टोरिया, वार्ड नं 04, जबलपुर थाना-सिहोरा जिला-जबलपुर (मप्र) एवं (2) अक्षय जसवानी वल्द ज्ञानचंद जसवानी उम्र- 24 वर्ष साकिन- दमोयनाका ,शांति नगर, गली नम्बर 07, जबलपुर थाना गोहलपुर जिला जबलपुर (मप्र) होना बताया। दोनो के पास पास रखे ट्रॉली एवम पिट्ठु बैग को चेक करने पर उसमें 05-05 कुल 10 पैकिट मादक पदार्थ (गांजा) पाया गया! जिसका कुल वजन लगभग 10 किग्रा. व अनुमानित कीमत् रू.1,00,000/- (एक लाख रुपये) है। उपरोक्त दोनो व्यक्तियो से पूछताछ करने पर उन्होंने बताया कि उक्त सभी 10 पैकेट गाँजा को वह दोनो समबलपुर (उड़ीसा) लेकर आये है,और उसे जबलपुर लेकर जाते ! तब उक्त दोनो आरोपी व्यक्तियो के विरूद्ध अपराध गुप्तचर शाखा,बिलासपुर द्वारा विधिवत कार्यवाही करते हुए NDPS Act के तहत मादक पदार्थ गांजा को जप्त कर पूर्णतया लिखित दस्तावेज तैयार किये!
अपराध गुप्तचर शाखा बिलासपुर द्वारा उक्त दोनों आरोपीयो को मय जप्तशुदा सम्पति 10 किलो गांजा एवं लिखित दस्तावेजो के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु शासकीय रेल पुलिस थाना बिलासपुर को सुपुर्द किया गया।
जहां जीआरपी बिलासपुर द्वारा दोनो दोनो आरोपीयो के विरुद्ध थाना अपराध क्रमांक 73/2023 U/S 20 (B) NDPS Act दिनांक 31.07.2023 का मामला पंजीबद्ध किया गया।
*उक्त मामले में गिरफ्तार एक आरोपी अशोक रजक पर पूर्व में भी NDPS एक्ट के तहत कार्यवाही की गई है!*
आज दिनाँक 31.07.2023 को उक्त दोनों आरोपियों को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया ,जहां दोनो को जेल भेज दिया गया
मामले में जप्तशुदा सम्पति 10 किलो गांजा कीमत 1,00,000 (एक लाख रुपये है) है!
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- अमित मिश्रा ने वर्ष 1984 से पत्रकारिता को अपने कर्मक्षेत्र के रूप में अपनाया और तब से लगातार पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। चार दशकों से अधिक की उनकी यह यात्रा समाचार, समाज और जनसरोकारों से जुड़े मुद्दों को मजबूती से सामने रखने के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है।
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