*रायगढ़* । विदित हो कि शराब पीकर वाहन चलाने पर मोटर व्हीकल एक्ट में जुर्माना राशि बढ़ा दी गई है । नए मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार शराब पीकर गाड़ी चलाते पकड़े जाने पर दस हजार रुपए जुर्माना भरना पड़ेगा, इसमें 6 माह के कारावास का प्रावधान है ताकि सड़क दुर्घटनाओं को नियंत्रित किया जा सकें । सड़क दुर्घटनाओं में अंकुश लगाने जिले के विभिन्न थानाक्षेत्रों में प्रतिदिन वाहनों की जांच कर नियमानुसार मोटर व्हीकल एक्ट के तहत चालानी कार्यवाही की जा रही है । इसी क्रम में कल 07 जनवरी को थाना प्रभारी घरघोड़ा निरीक्षक शरद चंद्रा द्वारा वाहन चेकिंग दौरान तेज़ गति से ट्रेक्टर चला रहे ट्रेक्टर चालक गोपाल राठिया निवासी ग्राम कंचनपुर घरघोड़ा की जांच की गई। वाहन चला रहे गोपाल राठिया के पास लाइसेंस नहीं था और वह शराब सेवन किया हुआ था । थाना प्रभारी द्वारा बिना लायसेंस, शराब पीकर तेज गति से वाहन चलाने संबंधी मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 3/181, 184 और धारा 185 के तहत इस्तगासा तैयार कर न्यायालय पेश किया गया, जहां वाहन चालक को मोटर व्हीकल एक्ट की विभिन्न धाराओं में *कुल ₹17,000 रूपये के अर्थदंड* से दंडित किया गया है ।
Author Profile

Latest entries
Uncategorized2025.10.15रोड मोबाइल मेडिकल वैन (RMMV) के माध्यम से शहडोल उपमंडलीय चिकित्सालय क्षेत्र में चिकित्सा सेवाओं की शुरुआत*
बिलासपुर2025.10.15रीजन के 5969 उपभोक्ताओं ने पीएम सूर्यघर योजना में अपना रजिस्ट्रेशन कराया 628 उपभोक्ताओं को मिला सब्सिडी का लाभ बिजली के बिल से जीरो बिजली बिल की ओर अग्रसर
छत्तीसगढ़2025.10.14क्वालिटी कॉन्सेप्ट्स के चैप्टर कन्वेंशन में जिंदल स्टील की टीम ने जीता गोल्ड अवार्ड
Uncategorized2025.10.14स्पर्श खंडेलवाल बने स्टेट लेवल ओपन चेस टूर्नामेंट के चैंपियन- जीती ट्रॉफी और 31 हजार रु.,दुर्ग के वी विराट अय्यर बने उपविजेता, तीसरे स्थान पर रहे बिलासपुर के संकल्प कश्यप