*रायगढ़* । विदित हो कि शराब पीकर वाहन चलाने पर मोटर व्हीकल एक्ट में जुर्माना राशि बढ़ा दी गई है । नए मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार शराब पीकर गाड़ी चलाते पकड़े जाने पर दस हजार रुपए जुर्माना भरना पड़ेगा, इसमें 6 माह के कारावास का प्रावधान है ताकि सड़क दुर्घटनाओं को नियंत्रित किया जा सकें । सड़क दुर्घटनाओं में अंकुश लगाने जिले के विभिन्न थानाक्षेत्रों में प्रतिदिन वाहनों की जांच कर नियमानुसार मोटर व्हीकल एक्ट के तहत चालानी कार्यवाही की जा रही है । इसी क्रम में कल 07 जनवरी को थाना प्रभारी घरघोड़ा निरीक्षक शरद चंद्रा द्वारा वाहन चेकिंग दौरान तेज़ गति से ट्रेक्टर चला रहे ट्रेक्टर चालक गोपाल राठिया निवासी ग्राम कंचनपुर घरघोड़ा की जांच की गई। वाहन चला रहे गोपाल राठिया के पास लाइसेंस नहीं था और वह शराब सेवन किया हुआ था । थाना प्रभारी द्वारा बिना लायसेंस, शराब पीकर तेज गति से वाहन चलाने संबंधी मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 3/181, 184 और धारा 185 के तहत इस्तगासा तैयार कर न्यायालय पेश किया गया, जहां वाहन चालक को मोटर व्हीकल एक्ट की विभिन्न धाराओं में *कुल ₹17,000 रूपये के अर्थदंड* से दंडित किया गया है ।
Author Profile
Latest entries
Uncategorized2026.06.055 जून विश्व पर्यावरण दिवस पर गर्म समुद्र नाराज़ हो गया है : अब सुपर एल नीनो हमें भविष्य का आईना दिखाएगा
Uncategorized2026.06.05छत्तीसगढ़ बिलासपुर की मिट्टी से उठा अंतरराष्ट्रीय सितारा “अवि” आज अंडर-18 जूनीयर्स एशिया कप में पाकिस्तान से भिड़ते दिखेंगे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, खेल मंत्री अरुण साव, विधायक श्री अमर अग्रवाल, श्री धरम लाल कौशिक ने शुभकामनाएं भेजी
राष्ट्रीय2026.06.04संदर्भ अंजना ओम का विवादास्पद बयान दो कौड़ी का मुहावरा : भारतीय मुद्रा इतिहास और लोकभाषा की एक रोचक यात्रा — डॉ. सुधीर शर्मा*
Uncategorized2026.06.04पर्यावरण चुनौती,उपाय,निदान पर जंगल मितान की संगोष्ठी 5 जून को*


