पेण्ड्रा (वायरलेस न्यूज़ 4 मार्च 21):- न्यायालय के आदेश पर बंद पड़े पंजाब ढाबा का ताला खोलने गए परिजनों के साथ आदतन अपराधी ने धक्का-मुक्की एवं गाली गलौज करते हुए अभद्रता करते हुए जान से मारने की धमकी दी गई। शिकायत मिलने पर पुलिस ने आदतन अपराधी एवं उसके भाई के खिलाफ मामला दर्ज किया है। आदतन अपराधी पर पुलिस थाना पेंड्रा में पहले से ही लगभग 16 अपराध दर्ज है तथा जिला बदर की कार्यवाही चल रही है उसके बावजूद आदतन अपराधी द्वारा लगातार एक के बाद एक अपराध किए जा रहे हैं।
दरअसल यह पूरा मामला बहुचर्चित पंजाब ढाबा से जुड़ा है जो शराब के अवैध व्यापार के कारण न्यायालय के आदेश से सील बंद पड़ा था। इसी सील बंद पंजाब ढाबे के सुपुर्दगी का आदेश न्यायालय से मिलने पर आज 4 मार्च को 2021 को पेंड्रा के प्रतिष्ठित नागरिक विजय छावरिया अपने भाइयों के साथ ताला खोलने गए थे जिस पर आदतन अपराधी एवं उसके भाईने अभद्रता एवं गाली-गलौच करते हुए जान से मारने की धमकी दी। इस पर पीड़ित पिता विजय छावरिया के बेटे मनीष छावरिया ने पेंड्रा थाने जाकर रिपोर्ट दर्ज कर कि 04.03.21 के 12:00 बजे मै अपने पिता एवं चाचा वगैरह के साथ माननीय न्यायालय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 02 पेण्ड्रा रोड के प्रकरण क्रमांक 68/18 दिनांक 01.03.21 के आदेशानुसार पंजाब ढाबा परिसर मल्टीपरपस स्कूल के सामने पेण्ड्रा परिसर का ताला खोलने गया था उसी समय हर्ष छाबरिया एवं जय छाबरिया के द्वारा हमारे साथ अश्लील गालिया देकर धक्का मुक्की किया गया एवं जान से मारने की धमकी दिया गया। रिपोर्ट करता मनीष छावरिया द्वारा बताया गया कि दिनांक 01.03.21 प्रकरण क्रमांक 68/18 को व्यवहार न्यायाधीश के वर्ग 02 के आदेश के पालन हेतु मेरे पिता श्री विजय छाबरिया चाचा रविन्द्र छाबरिया ,अशोक छाबरिया द्वारा हमारी सम्पत्ति न्याय सत्र के आदेश पंजाब ढाबा परिसर के सौपे जाने के पश्वात वहां जाकर ताला खोलने तथा जप्त हुये सामान की सूची बना कोई को सौपने के कार्य मे लगे थे तभी वहां हर्ष छाबरिया तथा जय छाबरिया पहुंचे तथा बुरी बुरी गाली देते हुये बोलने लगे की तुम इसका ताला कैसे खोल रहे हो अगर हाथ लगाओगे तो तुम लोगो का हाथ पैर तोड़ दूंगा हमारे समझाने पर भी हम लोग कोर्ट के आदेश का पालन करते हुये इसका ताला खोल अंदर रखे सामान की सूची कोर्ट को सौपने का कार्य कर रहे है तभी वो दोनो पुन: हम लोगो एवं मेरे पापा,चाचा के साथ धक्का मुक्की करते गाली गलौच करने लगे और बोलने लगे कि कोर्ट कौन होता है तुम्हे चाबी देने वाला मै तुम लोगो को ठीक कर दूंगा तुम लोग मेरे को जानते नही हो तुम लोगो का जीना हराम कर दूंगा एवं जान से मारने की धमकी देने लगा इस व्यक्ति से हम लोगो को जान माल का खतरा है तथा इसके विरूद्ध थाने मे विभिन्न धाराओ मे कई सारे अपराध पंजीबद्ध है।
*पंजाब ढाबा प्रकरण एवं आदतन अपराधी हर्ष सांवरिया उर्फ हरु*
यहां पर उल्लेखनीय है कि स्वयं को समाजसेवी लिखने वाला आदतन अपराधी हर्ष छावरिया पूर्व में उसके द्वारा हाई स्कूल पेंड्रा के सामने पंजाब ढाबे का संचालन किया जा रहा था जिस पर अवैध शराब बिक्री किए जाने के कारण वर्ष 2012 में आबकारी अमले के द्वाराबिलासपुर के सहायक आबकारी आयुक्त पीएल साहू के नेतृत्व में छापेमारी की कार्यवाही किए जाने के दौरान आबकारी विभाग की टीम पर हमला कर दिया गया था जिस पर पेंड्रा पुलिस ने आबकारी विभाग की शिकायत पर अपराध क्रमांक 231 भारतीय दंड विधान की धारा 186 ,353, 332, 323, 34 एवं 147 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया था जिस पर आदतन अपराधी हर्ष छावरिया लंबे समय तक फरार रहा था और जिसके कारण न्यायालय के आदेश पर पंजाब ढाबा पर सीलिंग की कार्यवाही की गई थी। वह ढाबा आज पर्यंत तक न्यायालय के आदेश पर पर सील बंद था। उसी सील बंद पंजाब ढाबा की सुपुर्दगी का आदेश न्यायालय द्वारा विजय सांवरिया वगैरा के पक्ष में किया था। इस मामले में आदतन अपराधी हर्ष छावरिया उर्फ हरू जमानत पर हैं तथा इस समय उस मामले की न्यायालय पेंड्रा रोड में सुनवाई भी चल रही है। इस मामले के अलावा इसी आदतन अपराधी पर पेंड्रा के दुर्गा प्रसाद अग्रवाल की शिकायत पर भी पेंड्रा थाने में मामला दर्ज है ।इसी तरह उसके द्वारा जगह बदल बदल कर जुआ का फण चलाने का कार्य भी किया जाता है। कुछ वर्षों पहले इसी आदतन अपराधी द्वारा पंजाब ढाबा के पीछे जुआ खिलाए जाने की शिकायत पुलिस में किए जाने के कारण सामाजिक संस्था पहल के अध्यक्ष नीरज जैन पर जुए के फड़ पर छापा मारने गए तत्कालीन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पेंड्रा रोड श्री कंवर के सामने ही जानलेवा हमला कर दिया था। 26 जनवरी2021 को इसी आदतन अपराधी एवं उसके गिरोह के लोगों ने एक पत्रकार को बंधक बनाकर रखा था जिस पर पेंड्रा पुलिस में अपराध पंजीबद्ध हुआ है इस तरह उसके ऊपर 15 से भी अधिक अपराधिक मामले दर्ज हैं परंतु बार-बार अपराध गठित करने वाले आदतन अपराधी पर कोई ठोस कार्यवाही नहीं कर पाई है । हालांकि आदतन अपराधी के खिलाफ जिला बदर की भी कार्यवाही चल रही है।
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- अमित मिश्रा ने वर्ष 1984 से पत्रकारिता को अपने कर्मक्षेत्र के रूप में अपनाया और तब से लगातार पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। चार दशकों से अधिक की उनकी यह यात्रा समाचार, समाज और जनसरोकारों से जुड़े मुद्दों को मजबूती से सामने रखने के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है।
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