नियमितीकरण आवेदन निरस्त कर मकान मालिक को नोटिस
जेल की दीवार से 2 मीटर नीचे तक मकान तोड़ने के निर्देश
बिलासपुर,(वायरलेस न्यूज। 24फरवरी) /केन्द्रीय जेल बिलासपुर के खण्ड सी बाहरी दीवार के पीछे रोटरी क्लब मार्ग राजेन्द्र नगर बिलासपुर में लगभग 15 मीटर पर पांच मंजिला भवन का निर्माण भवन मालिक श्री सैय्यद रज्जाक द्वारा बिना अनुमति के कर लिया गया था। उक्त निर्मित मकान अधिक ऊँचा होने के कारण जेल की सुरक्षा और गोपनीयता पर बाधा उत्पन्न हो रही थी। जिस हेतु केन्द्रीय जेल अधीक्षक ने जेल की गोपनीयता व सुरक्षा की हवाला देते हुए आयुक्त नगर पालिक निगम बिलासपुर को पत्र प्रेषित किया गया था।
गौरतलब है कि भवन मालिक श्री सैय्यद रज्जाक द्वारा उक्त भवन को बिना भवन अनुज्ञा के निर्मित किया गया था तथा उक्त भवन के नियमितिकरण हेतु नगर पालिक निगम बिलासपुर को आवेदन दिया गया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए नगर निगम आयुक्त श्री अमित कुमार ने तत्काल संज्ञान में लिया। उन्होंने भवन शाखा से जानकारी प्राप्त कर संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश बिलासपुर को जेल अधीक्षक से प्राप्त पत्र के साथ संलग्न कर पत्र प्रेषित किया गया।
नगर निगम आयुक्त द्वारा भेजे पत्र पर शीघ्र संज्ञान लेते हुए भवन मालिक श्री सैय्यद रज्जाक के नियमितिकरण आवेदन को छ.ग. अनधिकृत विकास के नियमितिकरण के बारे में 21 फरवरी को नियमितिकरण समिति में लिये गये निर्णय अनुसार आवेदन में अन्तर्विष्ट जानकारी छत्तीसगढ़ अनाधिकृत विकास का नियमितिकरण अधिनियम, 2002, संशोधन 2022 की धारा 7 के उपबंधों के अधीन नियमितिकरण की शर्तो के अनुसार नही है। एवं छ.ग. भूमि विकास नियम 1984 के नियम 62 के अनुसार भवन निर्मित नही होने तथा निर्मित भवन लोक हित में नही होने से तथा जेल की सुरक्षा में बाधा उत्पन्न करने की संभावना के कारण नियमितिकरण समिति द्वारा भवन मालिक श्री सैय्यद रज्जाक के नियमितिकरण आवेदन को नामंजूर कर दिया गया। आवेदक भवन मालिक श्री सैय्यद रज्जाक को इसकी सूचना दे दी गई है।
नियमितिकरण समिति द्वारा भवन मालिक श्री सैय्यद रज्जाक का नियमितिकरण आवेदन नामंजूर किये जाने पर नगर पालिक निगम बिलासपुर द्वारा भवन मालिक श्री सैय्यद रज्जाक को नोटिस देकर 3 दिवस के भीतर केन्द्रीय जेल के चारदीवारी से 02 मीटर नीचे तक स्वयं हटाने हेतु नोटिस जारी किया गया है तथा समयावधि में भवन निर्धारित ऊँचाई तक नही हटाने पर नगर पालिक निगम बिलासपुर के प्रावधानों के तहत् कार्रवाई करने की चेतावनी दी गई है।
Author Profile

- अमित मिश्रा ने वर्ष 1984 से पत्रकारिता को अपने कर्मक्षेत्र के रूप में अपनाया और तब से लगातार पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। चार दशकों से अधिक की उनकी यह यात्रा समाचार, समाज और जनसरोकारों से जुड़े मुद्दों को मजबूती से सामने रखने के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है।
Latest entries
छत्तीसगढ़September 21, 20262.39 करोड़ रुपये की कथित धोखाधड़ी में मां शक्ति स्टील ट्रेडर्स का संचालक गिरफ्तारराहुल गोयल की शिकायत पर अंबिकापुर कोतवाली में दर्ज था मामला, गुदरी चौक से पुलिस ने सुजीत जायसवाल को पकड़ा
राष्ट्रीयSeptember 21, 2026भारतीय प्रवासी परिवारों के बदलते सामाजिक स्वरूप और पारिवारिक कल्याण पर हैदराबाद में अंतरराष्ट्रीय मंथन
बिलासपुरSeptember 20, 2026अर्जुन रेसिडेंसी में बिखरे भक्ति और संस्कृति के रंगः गणेशोत्सव पर भव्य सांस्कृतिक समारोह संपन्न
बिलासपुरSeptember 20, 2026ग्रामीण स्कूली बच्चों ने हर्बल बीज युक्त मिट्टी के गणेश बनाकर दिया पर्यावरण संरक्षण का संदेश

