मुंबई (वायरलेस न्यूज) शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे (यूबीटी) के नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत को बड़ा झटका लगा है। शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) सांसद संजय राउत मानहानि के मामले में दोषी पाए गए हैं। राउत को 15 दिन कैद की सजा सुनाई गई है। इसके अलावा 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। शिवडी के सिटी मजिस्ट्रेट ने यह फैसला सुनाया। इस संबंध में पूर्व बीजेपी सांसद किरीट सोमैया की पत्नी मेधा सोमैया ने कोर्ट में याचिका दायर की थी। 2022 में मेधा सोमैया ने संजय राउत के खिलाफ मानहानि का दावा दायर किया। क्योंकि उन्होंने उन पर शौचालय घोटाले का आरोप लगाया था। अब संजय राउत अदालत में पेश होंगे और जमानत के पात्र हैं क्योंकि उन्हें 15 दिनों की जेल हुई है।
मेधा सोमैया की पहली प्रतिक्रिया
इस बीच फैसले के बाद याचिकाकर्ता मेधा सोमैया ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा था कि उनका न्याय व्यवस्था पर भरोसा बढ़ा है। मेरे परिवार पर आरोप लगाते हुए बच्चों को निशाना बनाया गया। मैं वैसे ही लड़ी जैसे एक सामान्य शिक्षक लड़ता है। मेधा सोमैया ने कहा, मैं कोर्ट के फैसले से संतुष्ट हूं। संजय राउत पर आईपीसी की धारा 499 के तहत मामला दर्ज किया गया था।
संजय राउत ने क्या लगाया शौचालय घोटाला का आरोप?
मीरा भयंदर शहर में कुल 154 सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण किया गया। 16 शौचालय बनाने का ठेका बीजेपी नेता और पूर्व सांसद किरीट सोमैया की पत्नी मेधा सोमैया के यूथ फाउंडेशन को दिया गया था। जाली दस्तावेज जमा करके उसने मीरा-भायंदर नगर निगम के अधिकारियों को धोखा दिया। संजय राउत ने उन पर साढ़े तीन करोड़ रुपये से ज्यादा के टॉयलेट बिल लेने का भी आरोप लगाया।
उस वक्त राउत ने कहा था कि शौचालय घोटाला पर्यावरण खराब होने के आधार पर किया गया है। राउत ने देवेंद्र फडणवीस से भी जवाब देने की अपील की थी। फिर राउत बनाम सोमैया मामला कोर्ट तक पहुंच गया। मेधा सोमैया अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार करते हुए मुंबई की शिवड़ी कोर्ट पहुंची थीं। उन्होंने संजय राउत पर मानहानि का दावा भी करते हुए कहा कि उन पर लगे आरोप बेबुनियाद हैं।
डॉ. सोमैया ने याचिका में कही थी ये बात
सोमैया द्वारा अधिवक्ता विवेकानंद गुप्ता के माध्यम से दायर शिकायत में कहा गया है कि 15 अप्रैल, 2022 और उसके बाद राउत ने उनके खिलाफ मीडिया में दुर्भावनापूर्ण और अनुचित बयान दिए गए. इन बयानों को इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के माध्यम से बड़े पैमाने पर आम जनता के लिए प्रकाशित और प्रसारित किया गया. शिकायत में कहा गया है कि उक्त दुर्भावनापूर्ण बयान उसी दिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी वायरल हुए और बड़े पैमाने पर लोगों ने इसे पढ़ा और सुना.
बता दें कि संजय राउत ने किरीट सोमैया और उनकी पत्नी पर गंभीर आरोप लगाया था. कहा गया था कि किरीट सोमैया ने अपनी पत्नी की मदद से 100 करोड़ रुपये का टॉयलेट घोटाला किया था. इसपर किरीट सोमैया का बयान भी आया था. उन्होंने कहा कि अगर संजय राउत कोई सबूत देंगे तब ही वह जवाब देंगे.
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- अमित मिश्रा ने वर्ष 1984 से पत्रकारिता को अपने कर्मक्षेत्र के रूप में अपनाया और तब से लगातार पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। चार दशकों से अधिक की उनकी यह यात्रा समाचार, समाज और जनसरोकारों से जुड़े मुद्दों को मजबूती से सामने रखने के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है।
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