*सामाजिक बहिष्कार करने पर मसीही समाज के पदाधिकारियों पर अपराध पंजीबध*

बिलासपुर (वायरलेस न्यूज) सीएनआई चर्च, करगी रोड कोटा के वर्तमान कमेटी के द्वारा विगत दो वर्षों से लगातार राजनीति और दादागिरी चर्च में की जा रही है और चर्च के सबसे पुराने स्थायी सदस्य श्री हैरिस लाल एवं उनके परिवार को बिना विधिपूर्वक अधिकार के और भारत के संविधान के विरुद्ध मनमाने ढंग से दादागिरी के साथ समाज से बहिष्कार कर दिया गया है और उसे सोशल मीडिया में डालकर वायरल करके उनके अच्छे नाम और छवि को धूमिल किया गया है।
इस विषय में श्री हरिश लाल के द्वारा माननीय न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत किया गया। माननीय न्यायालय के द्वारा सारे साक्ष्य एवं दस्तावेज का अवलोकन करने के बाद यह पाया गया की वर्तमान कमेटी के द्वारा संज्ञेय अपराध किया जा रहा है। और माननीय न्यायालय ने थाना प्रभारी कोटा को एफआईआर दर्ज करके कार्रवाही करने का आदेश दिया है।
माननीय न्यायालय के आदेश के बाद कोटा इंचार्ज डीएसपी के द्वारा सौरभ पीटर, राजा सालोमन, अनिल मसीह, थियोडोर पीटर, सुनीलेश पीटर, सुलेमान दास और मनीष आर मसीह के ऊपर बीएनएस की धारा 196(1)(b), 196(2), 351(2), 352, 353(2), 353(3), 356(2), नागरिक संरक्षण अधिनियम की धारा 7(2) एवं आई.टी. एक्ट की धारा 66(d) के तहत अपराध दर्ज कर लिया गया है और विवेचना प्रारंभ कर दी गई है।
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- अमित मिश्रा ने वर्ष 1984 से पत्रकारिता को अपने कर्मक्षेत्र के रूप में अपनाया और तब से लगातार पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। चार दशकों से अधिक की उनकी यह यात्रा समाचार, समाज और जनसरोकारों से जुड़े मुद्दों को मजबूती से सामने रखने के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है।
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