● जुटमिल पुलिस गिरफ्तार कर दो मामलों में भेजी रिमांड पर, तैयार कर रही अपराधिक रिकार्ड
● आरोपी का जिला दंडाधिकारी के न्यायालय में जिला बदर का मामला है लंबित
रायगढ़।जिले के लिये नासूर बन चुके ठगबाज बंटी उर्फ रावण साहू पर एसपी संतोष कुमार सिंह के निर्देशन पर जूटमिल पुलिस कड़ी कार्यवाही करने की तैयारी में है । ज्ञात हो छातामुड़ा नाका एफसीआई गोदाम के पास रावण ऑटो का संचालन करने वाला *बंटी उर्फ रावण साहू* वर्ष 2008 से लोगों को ठगी का शिकार बना रहा है । आरोपी अपनी लुभावन बातों में लोगों से रूपये उधार लेकर रूपये नहीं लौटाता, कम कीमत में मोटर सायकल, छड, सिमेन्ट की बिक्री करने के नाम पर लोगों से ठगी किया है, ऐसे *23 मामले धारा 420 ताहि* के जूटमिल में दर्ज है । इसी क्रम में आरोपी के गैरेज में नकली मोबिल की बिक्री की शिकायत पर पुलिस दबिश देकर नकली मोबिल जप्त किया गया था । आरोपी पर धोखाधड़ी सहित मारपीट, बिजली चोरी व प्रतिबंधक धाराओं के *कुल 34 मामले* केवल जूटमिल पुलिस चौकी में दर्ज हैं । आरोपी के अपराध में सक्रियता को देखते हुये जूटमिल पुलिस द्वारा *04 बार 110 CrPC* की भी कार्यवाही की गई तथा वर्ष 2017 में आरोपी को *जिला बदर* करने जूटमिल पुलिस द्वारा जिला दंडाधिकारी रायगढ़ के न्यायालय में फाइल तैयार कर भेजी गई है, जहां प्रकरण विचाराधीन है । जूटमिल पुलिस द्वारा लगातार आरोपी पर शिकंजा कसा रहा था जिस कारण आरोपी अब आसपास के जिलों में अपना शिकार तलाश कर रहा था । जानकारी मिली है कि आरोपी बंटी साहू *जिला कबीरधाम के पंडातराई थानाक्षेत्र* में भी एक व्यक्ति को सस्ती कीमत पर छड़ सीमेंट मुहैया कराने के नाम पर 2 लाख रूपये की ठगी किया है और इसी तरह *जिला जांजगीर-चाम्पा के तीन व्यक्तियों* के साथ इस साल जूटमिल क्षेत्र में रूपयों का लेन देने किया जिस संबंध में माह अप्रैल में शिकायतकर्ताओं द्वारा लिखित आवेदन चौकी जूटमिल में प्रस्तुत किया गया । *दिनांक 07/04/2021* को जूटमिल पुलिस चौकी में जिला जांजगीर-चाम्पा के तीन इन तीन आवेदक (1) उत्तम लाल चंद्रा पिता धनीराम चंद्रा (55 साल) निवासी हरदीडीह थाना डभरा जिला जांजगीर चांपा (2) मोहन लाल पिता फिरतुराम निषाद ग्राम चुराघांठा जिला जांजगीर चांपा (3) मनोज कुमार अंचल पिता तुलाराम अंचल उम्र 25 साल साकिन बासीन थाना डभरा जिला जांजगीर चांपा द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया । आरोपी इनके साथ क्रमश: 2 लाख, 1,82,000 रूपये हजार एवं 1,95,500 रूपये की ठगी किया है । चौकी जूटमिल में अरोपी बंटी साहू पर क्रमश: *अप.क्र. 530, 531, 532/2021 धारा 420 भादवि* का अपराध दर्ज किया गया है । अप.क्र. 532/2021 में आरोपी के साथ *जूटमिल के नवीन दास को भी सह आरोपी* बनाया गया है, जो फरार है । घटना के बाद से आरोपी भूमिगत हो गया था । पुलिस अधीक्षक द्वारा आरोपी के मिलने के सभी सम्भावित स्थानों पर दबिश देने के निर्देश चौकी प्रभारी अमित शुक्ला को दिये गये जिस पर उन्होंने आरोपी के दुर्ग, रायपुर में होने की सूचना पर चौकी स्टाफ भेजकर तस्दीक कराया गया था । कुछ दिनों पूर्व टीआई जूटमिल को आरोपी बंटी साहू के कबीरधाम में होने की सूचना पर जूटमिल स्टाफ को कबीरधाम रवाना किये, जहां से आरोपी को पकड़कर लाया गया है । जूटमिल पुलिस आरोपी *बंटी साहू उर्फ रावण पिता संतराम साहू उम्र 32 वर्ष निवासी छातामुड़ा नाका एफसीआई गोदाम के पास चौकी जूटमिल थाना कोतवाली* को अप.क्र. 531 एवं 532/2021 धारा 420 भादवि में गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया है । ठगबाज पर कड़ी कार्यवाही के लिये उसके अपराधिक रिकार्ड सहित चालान न्यायालय पेश किया जावेगा । एसपी संतोष कुमार सिंह द्वारा चौकी प्रभारी अमित शुक्ला को जिला बदर की कार्यवाही की जानकारी लेकर शीघ्र अवगत कराने निर्देशित किया गया है, सम्भावना है कि आरोपी पर जल्द जिला बदर की कार्यवाही होगी ।
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![Amit Mishra - Editor in Chief](https://wirelessnews.co.in/wp-content/uploads/2020/09/IMG-20200901-WA0003-150x150.jpg)
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