रायगढ़, (वायरलेस 13 जुलाई2021/ ) कलेक्टर श्री भीम सिंह द्वारा कोविड-19 के संक्रमण को ध्यान में रखते हुये जिले में कुछ प्रतिबंध के साथ प्रतिष्ठान संचालन के लिये शाम 7 बजे तक आदेश प्रसारित किया गया था। जिसमें आंशिक संशोधन करते हुये रविवार को छोड़कर रायगढ़ जिले में स्थित समस्त प्रकार के प्रतिष्ठान एवं व्यवसायिक दुकानों को सामान्य संचालन शर्तो के अधीन रात्रि 8 बजे तक संचालित करने की अनुमति दी गई है। शेष शर्ते पूर्ववत रहेगी। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

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Amit Mishra - Editor in Chief
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