रायगढ़, (वायरलेस 13 जुलाई2021/ ) कलेक्टर श्री भीम सिंह द्वारा कोविड-19 के संक्रमण को ध्यान में रखते हुये जिले में कुछ प्रतिबंध के साथ प्रतिष्ठान संचालन के लिये शाम 7 बजे तक आदेश प्रसारित किया गया था। जिसमें आंशिक संशोधन करते हुये रविवार को छोड़कर रायगढ़ जिले में स्थित समस्त प्रकार के प्रतिष्ठान एवं व्यवसायिक दुकानों को सामान्य संचालन शर्तो के अधीन रात्रि 8 बजे तक संचालित करने की अनुमति दी गई है। शेष शर्ते पूर्ववत रहेगी। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।
Author Profile
Latest entries
Uncategorized2026.01.22सामाजिक उत्तरदायित्व की मिसाल* *राज्यपाल श्री डेका ने कोपलवाणी चाइल्ड वेलफेयर आर्गेनाइजेशन को दिया 2 लाख रूपए का निजी अनुदान*
Uncategorized2026.01.22राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2026 पर जशपुर को राज्य स्तरीय सम्मान* *कलेक्टर श्री रोहित व्यास होंगे सम्मानित* *निर्वाचन में तकनीक के प्रभावी उपयोग से जशपुर बना श्रेष्ठ निर्वाचन जिला*
Uncategorized2026.01.22लाइन परिचारकों के मानदेय में बड़ा इजाफा, अब पेट्रोल भत्ता भी मिलेगा* – मानदेय में लगभग 33 प्रतिशत की बढ़ोतरी, अब मिलेंगे 19,366 रुपए प्रतिमाह लाइन परिचारकों की आय बढ़ी, मानदेय में 4,721 रुपए की बढ़ोतरी
Uncategorized2026.01.22एनटीपीसी सीपत की संगवारी महिला समिति द्वारा 15 शासकीय प्राथमिक शालाओं के 1492 विद्यार्थियों को स्वेटर वितरण*


