रायगढ (वायरलेस न्यूज़) थाना केडार क्षेत्र की महिला द्वारा उसके ससुरालवालों पर दहेज पर कम सामान और बेकार क्वालिटी का लायी है कहकर प्रताड़ित करने संबंधी शिकायत पत्र की जांच पर उसके पति के विरूद्ध दहेज प्रताड़ना का अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया गया है । पीड़िता बताई कि इसका विवाह मई 2019 को ग्राम बरभांठा निवासी विक्रम अजय बुधराम उम्र 25 साल के साथ सामाजिक रिति रिवाज के अनुसार हुआ है । ससुराल में एक सप्ताह अच्छे से रही, उसके बाद ससुरालवाले दहेज में कम सामान लायी है और सामान की क्वालिटी ठीक नही है कहकर ताना देने लगे । पति शराब पीकर अश्लील गाली गलौज करता मोटर सायक, वाशिग मशीन, सौफा सेट नहीं दिये हैं कहकर शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करने लगे । तब मायके जाकर माता पिता व पडोसियो को बताई । माता पिता उनके मांगो को पूरा करने मे असमर्थत थे जिसके कारण ससुराल वापस गई तो ससुराल वाले घर से बाहर निकाल दिये और कोई भी लेने नहीं आया । पीड़िता के शिकायत पत्र पर उसके पति के विरूद्ध धारा 498(A) IPC के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है ।
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- अमित मिश्रा ने वर्ष 1984 से पत्रकारिता को अपने कर्मक्षेत्र के रूप में अपनाया और तब से लगातार पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। चार दशकों से अधिक की उनकी यह यात्रा समाचार, समाज और जनसरोकारों से जुड़े मुद्दों को मजबूती से सामने रखने के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है।
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