● महिला संबंधी एक और संवेदनशील प्रकरण में रायगढ़ पुलिस ने दिखाई तत्परता ….
● थाना प्रभारी सारंगढ़ की टीम मात्र 24 घंटों में आरोपी को सजा दिलाने योग्य जुटाई पर्याप्त साक्ष्य … रायगढ़। (वायरलेस न्यूज़ ) रायगढ़ पुलिस महिला संबंधी अपराधों को संवेदनशीलता से लेते हुए ऐसे अपराधों में पीडि़ता को शीघ्र न्याय दिलाने एवं आरोपियों को सख्त से सख्त सजा दिलाने हेतु प्रतिबद्ध है । इसी परिपेक्ष में गत दिनों जिले की जूटमिल व थाना पूंजीपथरा पुलिस द्वारा पांच व चार दिनों में महिला संबंधी गंभीर अपराधों में चालान न्यायालय पेश किया गया है । इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज थाना प्रभारी सारंगढ़ निरीक्षक आशीष वासनिक की टीम द्वारा अपराध पंजीयन के मात्र 24 घंटों के भीतर ही आरोपी को उसके कृत्य की सजा दिलाने हेतु पर्याप्त साक्ष्य जुटाया गया व इसकी जानकारी पुलिस अधीक्षक रायगढ़ श्री संतोष कुमार सिंह को दी गई । पुलिस अधीक्षक रायगढ़ द्वारा एडिशनल एसपी श्री अभिषेक वर्मा एवं पुलिस अनुविभागीय अधिकारी सारंगढ़ को चालान न्यायालय पेश करने के पूर्व डायरी की समीक्षा करने निर्देशित किए । दोनों वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा महिला को आत्महत्या के लिए उत्प्रेपरित करने के अपराध डायरी की गहन समीक्षा किये तदुपरांत मामले में आरोपी को सजा दिलाने हेतु पर्याप्त साक्ष्य ग्राह्य किये जाने की संतुष्टि होने उपरांत आज 24 घंटे के भीतर प्रकरण का न्यायालय पेश किया गया है। ज्ञात हो कि थाना कोतवाली रायगढ़ से मृतिका बीना सिदार पति लोचन सिदार उम्र 27 वर्ष निवासी गुड़ेली थाना सारंगढ़ की बिना नंबरी मर्ग डायरी जांच के लिए प्राप्त हुई , जिस पर थाना सारंगढ़ में मर्ग क्रमांक 111/2020 धारा 174 जाफौ कायम कर जांच में मृतिका के वारिशानों एवं स्वतंत्र गवाहों का कथन लिया गया तथा घटनास्थल निरीक्षण, पी.एम. रिपोर्ट के अवलोकन पर पाया गया कि मृतिका का पति *लोचन सिदार* आदतन शराबी प्रवृत्ति का व्यक्ति है, आए दिन अपनी पत्नी बीना सिदार को झगड़ा झंझट कर मारपीट कर परेशान करता था जिससे तंग आकर बीना सिदार द्वारा विवश होकर स्वयं के ऊपर केरोसिन डालकर आग लगा दी थी । इलाज दौरान दिनांक 03.11.2020 के रात्रि केजीएच अस्पताल में बिना सिदार की मौत हुई । कोतवाली रायगढ़ में मर्ग पंचानामा कार्यवाही, पी.एम. बाद मूल घटनास्थल सारंगढ़ क्षेत्र का होने से डायरी अग्रिम जांच हेतु सारंगढ़ थाना भेजा गया । जांच में मृतिका बीना सिदार को उसके *पति लोचन सिदार* द्वारा शारीरिक एवं मानसिक प्रताडि़त करने के कारण वह तंग आकर आत्महत्या के लिए विवश होना पाया गया। मर्ग जांच पर से आज दिनांक 18.11.2020 को अपराध क्रमांक 754/2020 धारा 306 भादंवि का अपराध *आरोपी लोचन सिदार पिता रोहित सिदार उम्र 29 वर्ष निवासी गुड़ेली थाना सारंगढ़* के विरुद्ध दर्ज किया गया है । पुन: अपराध विवेचना दरम्यान थाना प्रभारी सारंगढ़ एवं सह विवेचक प्रधान आरक्षक भुवनेश्वार पंडा द्वारा गवाहों का कथन लिपिबद्ध कर, घटनास्थल निरीक्षण, जप्ती योग्य वस्तुएं जप्त कर आरोपी की विधिवत गिरफ्तार आदि विवेचना कार्यवाही पूर्ण करते हुए एफ.आई.आर. के 24 घंटों के भीतर अभियोग पत्र तैयार कर न्यायालय में पेश किया गया है । प्रकरण में विवेचक थाना प्रभारी सारंगढ़ निरीक्षक आशीष वासनिक एवं प्रधान आरक्षक क्रमांक 345 भुनेश्वर पंडा की सराहनीय भूमिक
ा रही है ।
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