बिलासपुर (वायरलेस न्यूज़) छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने शासन से मांगा जवाब।
तेंदूपत्ता खरीदी पर पूर्व सी सी एफ एस के शुक्ला ने अधिवक्ता रोहित शर्मा के माध्यम से छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में जनहित याचिका प्रस्तुत की है।
उक्त याचिका में याचिकाकर्ता ने यह प्रश्न उठाया है कि राज्य सरकार तेंदूपत्ता अधिनियम 1964 के अंतर्गत तेंदूपत्ता खरीदी हैतू समितियों का गठन करती है वा साथ ही तेंदूपत्ता खरीदी हेतु दर निर्धारण किए जाने हेतु मंत्रणा समिति का भी गठन करती है। वही जब वन अधिकार अधिनियम 2006 अस्तित्व में आ गया तत्पश्चात तेंदूपत्ता अधिनियम 1964 के अंतर्गत संग्रहण दर पर खरीदी करना विधि विरुद्ध है, क्योंकि वन अधिकार अधिनियम की धारा 3 एवं 4 के प्रावधान के अनुसार फॉरेस्ट डवेलर्स अथवा वनवास करने वाले आदिवासी तथा अन्य वनवासियों के हक में गैर कास्ट वन उपज (नॉन वुड फॉरेस्ट प्रोड्यूस) जिसके अंतर्गत तेंदूपत्ता शामिल है, का मालिकाना हक दे दिया है और ऐसी स्थिति में राज्य शासन खरीदी दर निर्धारित कर ही तेंदूपत्ता की खरीदी की जा सकती है संग्रहण दर पर नहीं।
उक्त याचिका पर सुनवाई करते हुए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश श्री प्रशांत कुमार मिश्रा एवं न्यायमूर्ति दीपक तिवारी की खंडपीठ ने शासन को 2 सप्ताह में वस्तुस्थिति व नीति से संबंधित जानकारी प्राप्त करने हेतु निर्देशित किया है। उक्त याचिका पर तेंदूपत्ता अधिनियम 1964 एवं वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्रावधानों पर वर्ष 2007 से 2020 तक की गई तेन्दुपत्ता खरीद पर एरियर्स का भी भुगतान किये जाने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता रोहित शर्मा ने पक्ष रखा।
Author Profile
Latest entries
Uncategorized2026.07.18रौशन सिंह बने भाजयुमो मुंगेली जिला सह-प्रभारी.*
Uncategorized2026.07.18कर्रा नाला बांध फूटा, गांव वाले डरे ,सैकड़ो की संख्या में है मगरमच्छ,कलेक्टर निरीक्षण के लिए पहुंचे, सीसीएफ पांडेय ने डीएफओ को नजर रखने निर्देशित किया एसडीएम ने किसानों से अपील की है खेतों , घरों में भी सावधान रहें ग्रामीण
छत्तीसगढ़2026.07.17अगले 24 घंटे में बिलासपुर और मुंगेली में अत्यधिक भारी बारिश का अचानक अलर्ट रिंगटोन मोबाइल में बजने लगा !
बिलासपुर2026.07.17बिलासपुर में लगातार बारिश के बाद जनजीवन को सामान्य बनाने हेतु अमर अग्रवाल ने दिए निर्देश*
