🇮🇳Odia
अन्तर्राष्ट्रीय अपराध खेल जगत छत्तीसगढ़ धर्म-कला-संस्कृति बिलासपुर मध्य प्रदेश महाराष्ट्र राष्ट्रीय रेलवे साक्षात्कार हाईकोर्ट अन्य

छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने शासन से मांगा जवाब, तेंदूपत्ता खरीदी पर पूर्व सीसीएफ एस. के. शुक्ला ने अधिवक्ता रोहित शर्मा के माध्यम से छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में जनहित याचिका प्रस्तुत की

On: October 9, 2021 6:08 PM

बिलासपुर (वायरलेस न्यूज़) छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने शासन से मांगा जवाब।
तेंदूपत्ता खरीदी पर पूर्व सी सी एफ एस के शुक्ला ने अधिवक्ता रोहित शर्मा के माध्यम से छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में जनहित याचिका प्रस्तुत की है।
उक्त याचिका में याचिकाकर्ता ने यह प्रश्न उठाया है कि राज्य सरकार तेंदूपत्ता अधिनियम 1964 के अंतर्गत तेंदूपत्ता खरीदी हैतू समितियों का गठन करती है वा साथ ही तेंदूपत्ता खरीदी हेतु दर निर्धारण किए जाने हेतु मंत्रणा समिति का भी गठन करती है। वही जब वन अधिकार अधिनियम 2006 अस्तित्व में आ गया तत्पश्चात तेंदूपत्ता अधिनियम 1964 के अंतर्गत संग्रहण दर पर खरीदी करना विधि विरुद्ध है, क्योंकि वन अधिकार अधिनियम की धारा 3 एवं 4 के प्रावधान के अनुसार फॉरेस्ट डवेलर्स अथवा वनवास करने वाले आदिवासी तथा अन्य वनवासियों के हक में गैर कास्ट वन उपज (नॉन वुड फॉरेस्ट प्रोड्यूस) जिसके अंतर्गत तेंदूपत्ता शामिल है, का मालिकाना हक दे दिया है और ऐसी स्थिति में राज्य शासन खरीदी दर निर्धारित कर ही तेंदूपत्ता की खरीदी की जा सकती है संग्रहण दर पर नहीं।
उक्त याचिका पर सुनवाई करते हुए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश श्री प्रशांत कुमार मिश्रा एवं न्यायमूर्ति दीपक तिवारी की खंडपीठ ने शासन को 2 सप्ताह में वस्तुस्थिति व नीति से संबंधित जानकारी प्राप्त करने हेतु निर्देशित किया है। उक्त याचिका पर तेंदूपत्ता अधिनियम 1964 एवं वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्रावधानों पर वर्ष 2007 से 2020 तक की गई तेन्दुपत्ता खरीद पर एरियर्स का भी भुगतान किये जाने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता रोहित शर्मा ने पक्ष रखा।

Author Profile

Amit Mishra
Amit Mishra
अमित मिश्रा ने वर्ष 1984 से पत्रकारिता को अपने कर्मक्षेत्र के रूप में अपनाया और तब से लगातार पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। चार दशकों से अधिक की उनकी यह यात्रा समाचार, समाज और जनसरोकारों से जुड़े मुद्दों को मजबूती से सामने रखने के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

Join WhatsApp

Join Now

Join Facebook

Join Now

Leave a Comment