जशपुर नगर(वायरलेस न्यूज़)
समस्त शिक्षक संवर्ग को पदोन्नति एवं सहायक शिक्षक को समयमान वेतनमान प्रदाय करने हेतु छत्तीसगढ़ प्रदेश शिक्षक फेडरेशन जिला ईकाई जशपुर ने प्रदेश के मुख्यमंत्री.स्कूल शिक्षा मंत्री एवं प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा विभाग के नाम डिप्टी कलेक्टर सुश्री आंका़क्षा त्रिपाठी को आज ज्ञापन सौपा।
छत्तीसगढ़ प्रदेश शिक्षक फेडरेशन के जिला ईकाई जशपुर के अध्यक्ष विनोद कुमार गुप्ता एवं सचिव संजीव शर्मा ने बताया कि विगत 5 वर्षों से भी अधिक समय से स्कूल शिक्षा विभाग में प्रधान पाठक प्राथमिक शाला, प्रधान पाठक पूर्व माध्यमिक शाला, व्याख्याता एवं प्राचार्य के पदों पर, पदोन्नति लंबित है । विभाग द्वारा समय-समय पर भर्ती पदोन्नति नियम बनाया गया एवं संशोधित किया जाता रहा है, लेख है कि वर्तमान में 5 मार्च 2019 का भर्ती पदोन्नति नियम प्रभावशील है, लेकिन पदोन्नति की कार्यवाही लंबित है । वर्तमान में विभाग में प्राचार्य के 2828, व्याख्याता के 9622, प्रधान पाठक पूर्व माध्यमिक के 5715 उच्च वर्ग शिक्षक के 15968, प्रधान पाठक प्राथमिक के 20678 पद रिक्त है। लेकिन पदोन्नति नहीं हो रही है । शिक्षक, पदोन्नति के आस में सेवानिवृत्त हो जा रहे हैं । नियमित पदोन्नति के लिये न्यायायिक बाधा भी नहीं है । छत्तीसगढ़ राज्य के सभी शासकीय सेवकों को समयमान वेतनमान का लाभ 10 वर्ष, 20 वर्ष एवं 30 वर्ष सेवा पश्चात् मिल गया है किन्तु एक मात्र सहायक शिक्षक पद पर सीधीभर्ती से नियुक्त हुए शिक्षकों को समयमान वेतनमान स्वीकृत नहीं हुआ है । श्री गुप्ता ने बताया कि शासकीय सेवकों के लिये समयमान वेतनमान का आदेश 28 अप्रेल 2008, को वित विभाग ने जारी किया गया था । जो कि उस समय प्रभावशील क्रमोन्नति योजना को संशोधित कर प्रभावशील किया गया था । शिक्षा विभाग ने 4 अगस्त 2010 एवं ट्राईबल विभाग ने 22 फरवरी 2011 को शिक्षक संवर्गों को समयमान वेतन प्रदाय करने स्वीकृति आदेश जारी किया गया था । पर आदेश में सहायक शिक्षक पदनाम का उल्लेख नहीं था ।विभाग द्वारा, सहायक शिक्षकों का 10 वर्ष एवं 20 वर्ष सेवा उपरांत क्रमोन्नत वेतनमान देने का आदेश 10 मार्च 2017 को जारी किया था, जो कि उनको 12 वर्ष एवं 24 वर्ष में देय था और अन्य शासकीय सेवकों के समान प्राप्त था । उल्लेखनीय है कि, 10 मार्च 2017 के आदेश से, सहायक शिक्षकों के वेतन निर्धारण में कमी आ गयी थी ।
उन्होनें बताया कि वित्त विभाग द्वारा, छत्तीसगढ़ राज्य के सिविल सेवा के सदस्यों को तृतीय समयमान वेतन देने का आदेश 8 अगस्त 2018 को जारी किया गया था । लेकिन, इस आदेश में सहायक शिक्षक संवर्ग का वेतनमान 5200-20200+2400(लेवल-6) को 30 वर्ष सेवा पश्चात् 9300-34800+4300 (लेवल-9) मिलना दर्शाया गया था । जबकि 9300-34800+4300 (लेवल-9) का वेतनमान 20 वर्ष में मिल चुका है महोदय, पुनः सहायक शिक्षकों के साथ ‘न्याय’ नहीं हुआ । जबकि, उनको 15600-39100+5400 (लेवल-12) दिया जाना न्यायोचित है । उपरोक्त दोनों मुद्दों पर ज्ञापन कई बार दिया गया है । लेकिन विगत कई वर्षाे से निराकरण नहीं हो रहा है । मुख्यमंत्री.स्कूल शिक्षा मंत्री एवं प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा विभाग से आग्रह किया गया है कि, ज्ञापन पर विचार करते हुए समुचित आदेश शिक्षकों के हित में देने की कृपा करेंगे । छत्तीसगढ़ प्रदेश शिक्षक फेडरेशन के आव्हान पर छत्तीसगढ़ राज्य के शिक्षक संवर्गों के द्वारा ‘‘नियाय पाती’’ पोस्टकार्ड प्रदेश के के मुख्यमंत्री स्कूल शिक्षा मंत्री एवं प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा विभाग को भेजकर, उचित निर्णय लेने का आग्रह किया जा रहा है । इस अवसर पर अशि्वनी सिंह, दिलीप सिंह, अवनीश पाण्डेय, राजेन्द्र प्रेमी, संजय दास, आलोक पाण्डेय, नदीम अहमद, मनोज अम्बस्ट आदि शिक्षक उपस्थित थे ।
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