रायगढ़ (अनिल आहूजा वायरलेस न्यूज़ ) छत्तीसगढ़ में कोरोना महामारी से मिल रही राहत के बाद पहले दुकान और बाजार खोलने की अनुमति मिली, लेकिन सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, थियेटर, पार्क और स्वीमिंग पूल को बंद रखने के निर्देश दिए गए थे। कोरोना के घटते मामलों को देखते हुए अब पब्लिक प्लेसेस को भी खोलने की अनुमति दी जा रही है। दुकान और बाजारों को खोलने की अनुमति पहले दे दी गई थी। अब सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, थियेटर, पार्क और स्वीमिंग पूल को भी खोलने की भी अनुमति शर्तो के साथ दे दी गई है।
कलेक्टर रायगढ़ भीम सिंह द्वारा जारी आदेश के मुताबिक रायगढ़ जिले में सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, थियेटर, पार्क (उद्यान). थीम पार्क, वाटर पार्क, स्टेडियम/ स्पोर्टस काम्पलेक्स, स्वीमिंग पूल संचालन की अनुमति निम्न शर्तों के अनुसार दी गई है. प्रवेश द्वार पर सैनिटाइजर डिस्पेंसर और थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा।परिसर में केवल कोरोना के लक्षण रहित व्यक्तियों को प्रवेश की अनुमति दी जाय।फेस कवर/मास्क का उपयोग करने वाले व्यक्तियों को ही प्रवेश की अनुमति दी जाये। कोविड-19 के निवारक उपायों के बारे में पोस्टर/स्टैण्डी प्रमुखता से प्रदर्शित किए जाएं। कोविड-19 के निवारक उपायों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए ऑडियो और वीडियो क्लिप को नियमित रूप से चलाया जाना चाहिए।परिसर के बाहर, पार्किंग स्थल, लॉबी, वॉशरूम में सोशल डिस्टेसिंग/फिजीकल डिस्टेसिंग को ध्यान में रखते हुए उचित भीड़ प्रबंधन सुनिश्चित किया जाये।
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